Home MORE 11 अवैध पटाखा लायसेंसियों और 3 अवैध गैस भण्डारण पर एफ.आई.आर. दर्ज

11 अवैध पटाखा लायसेंसियों और 3 अवैध गैस भण्डारण पर एफ.आई.आर. दर्ज

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जिले में राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त जांच दल ने की विस्फोटक अनुज्ञप्तियों की जांच

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ 1/ राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिले में विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और विस्फोटक नियम 2008 का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त जांच दल से जारी विस्फोटक अनुज्ञप्तियों की जांच कराई गई ।

जांच में पाये गये 11 अवैध पटाखा लायसेंसियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। इसी प्रकार अवैध गैस भण्डारण करने पर 3 व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है और उनसे कुल 115 अवैध गैस सिलेण्डर जप्त किये गये हैं। जप्तशुदा सामग्री की कीमत 300138 रूपये है ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के.सी.बोपचे ने बताया कि एक मैगजीन स्टोर हाउस और 5 मैगजीन लायसेंसी के लायसेंस निरस्त/निलंबित किये जाने का प्रस्ताव संयुक्त विस्फोटक नियंत्रक भोपाल की ओर प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच दल द्वारा जिले के 25 थोक पटाखा लायसेंसी, 2 मैगजीन पटाखा स्टोर हाउस लायसेंसी, 41 मैगजीन लायसेंसी और गैस गोदामों की जांच की गई जिसमें विस्फोटक नियम का पालन नहीं किये जाने पर नगर छिंदवाड़ा के 2, परासिया के 2 और दमुआ के एक थोक पटाखा लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उन्हें 3 दिवस में अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिया गया है। इस अवधि के बाद इन पटाखा लायसेंसों को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

नापतौल विभाग के अधिकारियों ने किया चौरई, समसवाडा और नेरजमुनिया क्षेत्र में गुड़ घानों में संचालित धरमकांटो का निरीक्षण

छिन्दवाड़ा// नवागत कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में नापतौल विभाग के अधिकारियों द्वारा चौरई, समसवाडा और नेर जमुनिया क्षेत्र में गुड़ घानों में संचालित धरमकांटो का निरीक्षण किया गया और विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के प्रवधानों के अनुसार प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई । निरीक्षण दल में निरीक्षक व्दय श्री शैलेंद्र सिंह व श्री अर्जुन सिंह पटले और श्रम सहायक श्री गप्पू भारती शामिल थे ।

निरीक्षक श्री सिंह ने बताया कि चौरई नगर के मेसर्स पटेल हाउस धरमकांटा और ग्राम समसबाड़ा के मेसर्स एनपीएस शुगर इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड तथा ग्राम नेर के मेसर्स महालक्ष्मी गुड़ उद्योग, मेसर्स केसीआर गुड़ उद्योग, मेसर्स अरविंद रघुवंशी गुड़ उद्योग, मेसर्स शशि चौधरी गुड़ उद्योग, मेसर्स बालाजी गुड़ उद्योग, मेसर्स ओम गुड़ उद्योग, मेसर्स दीपक गुड़ घाना उद्योग और मेसर्स सांई कृपा गुड़ उद्योग की विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के प्रवधानों के अंतर्गत जांच की गई । साथ ही ग्राम नेर के श्री बालाजी गुड़ उद्योग के विरूध्द विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 24/33 के उल्लंघन का प्रकरण पंजीबध्द किया गया है ।

नवागत कलेक्टर श्री सिंह ने ली जिला रेडक्रास सोसायटी की बैठक

छिन्दवाड़ा/ नवागत कलेक्टर शीलेन्‍द्र सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में जिला रेडक्रास सोसायटी की कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला रेडक्रास सोसायटी के चेयरमैन जे.पी.सिंह, सचिव डॉ.दिलीप खरे, कोषाध्यक्ष श्री विनीत त्रिवेदी, कार्यकारणी मेंबर्स डॉ.एस.ए.ब्राउन, डॉ.श्रीमती डब्लू.एस.ब्राउन, सर्वश्री पवन शुक्ला, विनोद तिवारी व अंशुल शुक्ला उपस्थित थे ।

बैठक में कलेक्टर श्री सिंह के समक्ष जिला रेडक्रास सोसायटी के निर्वाचन और सोसायटी की परिसंपत्ति पर चर्चा की गई जिसमें उन्होंने राज्य कार्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार इस कार्य को शीघ्र संपन्न करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने सोसायटी द्वारा किए जा रहे सेवा भावी प्रकल्पों पर जिला प्रशासन की ओर से पूरे सहयोग के लिये कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय रेडक्रास सोसायटी एक सेवा भावी संस्था है तथा इसके उद्देश्य के अनुरूप जिले में अच्छे कार्य करें जिसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। बैठक में आगामी कार्ययोजना पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में सर्वप्रथम नवागत कलेक्टर एवं जिला रेडक्रास सोसायटी के अध्यक्ष श्री सिंह का सोसायटी के पदाधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया। बैठक में सचिव डॉ.खरे ने सभी पदाधिकारियों का परिचय करवाने के साथ ही जिला रेडक्रास सोसायटी के द्वारा किये जा रहे सेवा भावी कार्यों से अवगत कराया ।

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