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15 जनवरी से पहले लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो ….

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सभी वाहनों मे एच.एस.आर.पी. लगाये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका 7436/ 2021 में 11 जुलाई 2023 क़ो पारित आदेश के अनुक्रम मे सभी वाहनों मे एच.एस.आर.पी. लगाये जाने की कार्यवाही आगामी 15 जनवरी 2024 तक पूर्ण की जाना है जिसके सम्बन्ध में वृहत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इन दिशा निर्देशों का परिपालन कराने के लिये परिवहन आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश के सभी जिला परिवहन कार्यालयों क़ो सख्त निर्देश दिये गये हैं कि

15 जनवरी 2024 के पश्चात कार्यालय में होने वाले सभी कार्य जैसे वाहनों का फिटनेस, ट्रांसफर, नाम/पता परिवर्तन, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, पुन: पंजीयन, हायपोथिकेशन आदि सभी कार्यों के पूर्व वाहनों में एच.एस.आर.पी. लगा होने की जाँच पुष्टि के बाद ही दस्तावेज की अग्रिम कार्यवाही की जाये। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया ने वाहन स्वामियों को निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों क़ो करवाने और परेशानियों से बचने के लिये अपने-अपने वाहनों में एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट अनिवार्य रूप से लगवायें, अन्यथा फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी नहीं जायेंगे ।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ये फायदे

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में साफ नंबर दिखाई देगा, नंबर प्लेट पंच होने से आसानी से कोई बदल नहीं सकेगा। वाहन और मालिक की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं बनने से वाहन सुरक्षित रहता है। प्लेट के ऊपर बाई और नीले रंग का होलोग्राम होता है, जिसके नीचे 10 अंक की पिन होती है , जिसे स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जाती है। साथ ही पंजीकृत नंबरों पर हॉट स्टेप फिल्म होती है जिसमें नीले रंग में शॉर्ट इंडिया लिखा होता है। ये नंबर प्लेट की यूनिक पहचान होती है।

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