सौंसर जिला बनाओ अभियान समिति को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने-अपने आपत्ती पत्र सौंपे गये
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा: मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक F. Rev/6/0029/2023/Sec-7-7 दिनांक 25 अगस्त 2023 प्रस्तावित नया जिला पांडुर्ण में सौसर को जोड़ने को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आपत्ती कर्ताओं को बुलाया गया था जहां उनकी आपत्तियों को सुनते हुए राज्य शासन को अवगत कराने की बात कही गई वहीं आपत्ति में पहुंचे सौसर जिला बनाओ समिति के सदस्यों ने अपनी मांगों को रखते हुए पुनः ज्ञापन सोपा आपत्तिकर्ताओं ने बताया कि आपत्ति का निराकरण की अवधी में सभी पक्षों को व्यक्तिगत रूप से एवं सौंसर जिला बनाओ अभियान समिति के सभी सदस्यों को अपना पक्ष रखने हेतू 15 दिन का समय देने एवं सौंसर को पांढूर्णा में ना जोडते हुये यथावत रखने की मांग की गई।
सौंसर क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य सम्बंधीत संगठनों एवं व्यक्तिगत रूप से सौंसर क्षेत्र की जनता द्वारा नया जिला पांढूर्णा में सौंसर को जोडने पर घोर आपत्ती दर्शायी है तथा किसी भी अवस्था में जनता पांढूर्णा के साथ नहीं जाना चाहती हैं तथा जनता यह चाहती है कि सौंसर में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सौंसर को ही जिला बनाया जावे ।
इस सम्बंध में सौंसर जिला बनाओ अभियान समिति को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने-अपने आपत्ती पत्र सौंपे गये थे । जिनकी मुल प्रतियां सचिव (राजस्व) भोपाल को एवं आदरणीय कलेक्टर महोदय तथा | आपके कार्यालय के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है,
समस्त दावे, आपत्तियों से सम्बंधित सभी जन सुनवाईयां का निराकरण सभी पक्षों को व्यक्तिगत रूप से एवं सौंसर जिला बनाओ अभियान समिति के सभी सदस्यों को अपना पक्ष रखने हेतू आपत्ती के निराकरण का नोटिस सम्बंधित को व्यक्तिगत तौर पर विधिवत रूप से तामिल कर उचित समय कम से कम 15 दिन का देने की कृपा करे जिससे सभी जनता एवं समिति अपना पक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दे सके अन्यथा सौंसर क्षेत्र की जनता अपना पक्ष रखने से वंचित हो जावेगी ।
यदि आपके द्वारा क्षेत्र के लोगों को 15 दिवस का समय नहीं दिया एवं आपत्तियों का निराकरण विधिवत रूप से नहीं किया जाता है तो समिति एवं क्षेत्र की जनता को माननीय उच्च न्यायालय में आपके बिरूद्ध जाने के लिये बाध्य होना पडेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी । आपके द्वारा दिया गया 12 घण्टे से कम अवधी का समय न्यायसंगत एवं तर्कसंगत नहीं है, इतने कम समय में एवं छुट्टी के दिन लोगों को सूचना पत्र को तामिल करने के कारण अधिकांश लोग अपनी आपत्ती के निराकरण हेतु उपस्थित नहीं हो पा रहे है एवं अपना पक्ष भी नहीं रख पा रहे है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ?
उपरोक्त कार्यवाहियों से यह प्रतित हो रहा है कि आपके द्वारा एक पक्षिय कार्यवाही करने के पक्ष में है एवं आप सौंसर क्षेत्र वासियों की आपत्तियों को सुनने एवं समझने के पक्ष में नहीं है ।
लगभग 3000 से अधिक आपत्तीयां सचिव राजस्व भोपाल को हमारे द्वारा प्रेषित की जा चुकी है जिसकी कार्यालयीन प्रति हमारे पास उपलब्ध हैं जबकि आपके सौंसर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 100 से 150 लोगों को ही आपके द्वारा सुनवाई हेतू सूचना पत्र जारी किया गया है जिसमें नाम एवं पते सही तौर पर नहीं लिखे गये है ।
प्रत्येक व्यक्ति का छिंदवाडा आना संभव नहीं हो पा रहा है कारण प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक क्षती होगी अतः आपत्ती निराकरण का स्थान सौंसर मुख्यालय ही रखा जावे (जैसे कि आपके द्वारा आपत्तियों के निराकरण हेतू अधिकारी / कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई उन्हें सौंसर कार्यालय में भी नियुक्त किया जा सकता है) ।
सभी संगठनों एवं व्यक्तियों के आपत्तियों का निराकरण व्यक्तिगत रूप से किया जाने की कृपा करे जिससे क्षेत्र की जनता का आप पर विश्वास बना रहे ।
आपत्ति करता हूं उन्हें बताया कि उक्त समस्याओं को चलते हम यह मांग करते हैं कि सौंसर को नव निर्माणाधिन जिला पांढर्णा में सम्मिलित ना किया जावे हमें यथावत ही रखा जावे।
