4 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10000-10000 रूपये जुर्माना
जनपद पंचायत तामिया की घटना
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा:-भ्रष्टाचारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को 4 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10000-10000 रूपये जुर्माना की सजा हुई है घटना का संक्षिप्त विवरण:- प्रार्थी श्री सुमरन मरकाम ने दिनांक 02/12/14 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दिया था जिसमें लेख किया कि उसे सीईओ जैन साहब जनपद पंचायत तामिया पंचायत के रिकार्ड का परीक्षण करने के लिये नोटिस दिया गया था, जिस पर जनपद पंचायत तामिया के दो समन्वयक निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सीईओ जैन साहब को दी है।जैन साहब निरीक्षक रिपोर्ट पर कार्यवाही न करने के लिये रिश्वत मे उससे 50000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। प्रार्थी के आवदेन पत्र पर रिश्वत संबंधी वार्ता टेप करके लाने हेतु वाईस रिकार्डर करली है। रिकार्डर में दर्ज वार्तालाप में रिश्वत की मांग संबंधी तथ्यों की पुष्टि होने पर ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की और आरोपी महावीर जैन को 20000 रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडा गया ।
संपूर्ण विवेचना के पश्चात आरोपी सीईओ महावीर प्रसाद जैन के विरूद्ध धारा 7, 13(1) डी सहपठित धारा 13(2) भ्रंनि.अधिनियम के साथ अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध आरोप विरचित कर साक्षियों के परीक्षण उपरांत अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये दिनांक 28/06/2023 को माननीय न्यायालय छिंदवाड़ा श्रीमान वरूण पुनासे (भ्रष्टाचार निवारण.अधिनियम) न्यायालय द्वारा आरोपी महावीर प्रसाद जैन को धारा 7 भ्रष्टा(चार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 4 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये जुर्माना एवं धारा 13 (1)D सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टा चार निवारण अधिनियम में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से श्री समीर कुमार पाठक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा अभियेाजन संचालन किया गया। प्रकरण की विवेचना लोकायुक्त निरीक्षक श्री प्रभात शुक्ला द्वारा की गई