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छिंदवाड़ा शहर का मास्टर प्लान लागू , रिंग रोड तक हो सकेगा विकास

राज्य सरकार द्वारा छिंदवाड़ा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 का अनुमोदन

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/  राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (4) के अधीन छिंदवाड़ा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित की गई है । यह विकास योजना म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (5) के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में राजपत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशन की तारीख 26 मई 2023 से प्रवर्तित होगी ।

      प्रभारी उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश श्री विनोद कुमार परस्ते ने बताया कि छिंदवाड़ा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 की प्रति का आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर, कलेक्टर छिंदवाड़ा, आयुक्त नगरपालिक निगम छिंदवाड़ा और उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा । नए मास्टर प्लान के लागू हो जाने से शहर में नगर निगम क्षेत्र में जोड़ें 24 गांवों के विकास नई गति मिलेगी,10मंजिला भवन निर्माण की अनुमति, के साथ शहर से जुड़े नए क्षेत्रों में नई कालोनियों का विकास होगा नई सड़कें बनेंगी जो कि आने वाले समय में छिंदवाड़ा के विकास के लिए कारगर साबित होगी।