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अवैध कॉलोनाइजर दीपक केलकर की कॉलोनी ‘अनाधिकृत’ घोषित; पुलिस थाने में दर्ज होगी एफआईआर

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमांतर्गत बिना सक्षम अनुमतियों के अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण करने और आम नागरिकों को प्लाॅट बेचकर गुमराह करने वाले कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देशन में सख्त दंडात्मक कार्यवाही की गई है।

नगर निगम द्वारा मौजा चंदनगांव में बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनी को म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत अधिकारिक रूप से ‘अनाधिकृत (अवैध) कॉलोनी’ घोषित करते हुए संबंधित भू-स्वामी के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मौजा चंदनगांव स्थित खसरा नंबर 31/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1 (रकबा 0.385 हेक्टेयर) भूमि पर भूमि स्वामी श्री दीपक केलकर पिता ओमप्रकाश केलकर (निवासी शिवनगर कॉलोनी, छिंदवाड़ा) द्वारा बिना भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन), कालोनाइजर लाइसेंस, रेरा (RERA) पंजीयन एवं नगर निगम से कॉलोनी विकास की सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना ही अनाधिकृत कॉलोनी का निर्माण कर छोटे-छोटे भूखंडों का विक्रय किया जा रहा था।

मामले में राजस्व निरीक्षक मंडल एवं मौजा पटवारी सहित गठित दल द्वारा संयुक्त रूप से स्थल जांच कर पंचनामा एवं जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बिना किसी सक्षम अनुमति के भूखंडों में विभक्त कर अवैध कॉलोनी निर्माण और भूखंड विक्रय की पुष्टि हुई। इस गंभीर अवहेलना पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम द्वारा संबंधित भू-स्वामी को अंतिम सूचना पत्र जारी कर जवाब माँगा गया था, किंतु संबंधित द्वारा आज दिनांक तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।अंतिम सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत न करने और नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय ने म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) के तहत उक्त कॉलोनी को ‘अनाधिकृत कॉलोनी’ घोषित कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

निगम आयुक्त सी.पी. राय ने कहा कि शहर में अवैध कॉलोनाइजिंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमविरुद्ध काम करने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।नगर निगम प्रशासन ने पुनः सर्वसाधारण एवं संभावित क्रेताओं को सचेत किया है कि वे किसी भी क्षेत्र में भूखंड अथवा भवन क्रय करने से पूर्व नगर निगम कार्यालय से संबंधित कॉलोनी की वैधता, स्वीकृत ले-आउट, कालोनाइजर लाइसेंस एवं रेरा पंजीयन संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कर लें। अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लाॅट न खरीदें।

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