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बिना अनुमति विकसित कॉलोनी अवैध घोषित

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/24 अप्रैल 2026/ शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। बिना वैधानिक अनुमति प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित किए जाने की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया।

जारी आदेश के अनुसार, छिंदवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कुकड़ा जगत स्थित भूमि पर बिना अनुमति कॉलोनी विकसित की गई। इस मामले में भूमि मालिकों – श्रीमती पूजा सराठे और श्री भूराप्रसाद डेहरिया को जिम्मेदार पाया गया है। जानकारी के मुताबिक, खसरा नंबर 13/3, रकबा 1.7530 हेक्टेयर भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर उनका विक्रय किया गया और कॉलोनी विकसित कर दी गई। जबकि नियमानुसार कॉलोनी निर्माण से पहले रेरा पंजीयन, भूमि डायवर्जन, कॉलोनाइजर लाइसेंस और विकास अनुमति लेना अनिवार्य होता है, जो नहीं लिया गया। मौके की जांच के बाद पटवारी की रिपोर्ट और पंचनामा में भी अनियमितताओं की पुष्टि हुई। नगर पालिका ने इसे मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) का स्पष्ट उल्लंघन माना है।

इससे पहले संबंधित पक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कुल 6 भूखंडों का विक्रय किया जा चुका है। नियमों के तहत अब इस कॉलोनी को आधिकारिक रूप से अवैध घोषित कर दिया गया है। साथ ही, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। नगर निगम आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में निवेश से पहले उसकी वैधानिक स्थिति और दस्तावेजों की जांच अवश्य करें।

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