सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा हर्रई, बिछुआ,।जुन्नारदेव , तामिया विकास खंड अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं कल्याणकारी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई।बैठक में जुलाई 2026 तक सेवा निवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि सभी प्रकरण समय-सीमा में पूर्ण कर शीघ्रता से पेंशन कार्यालय में जमा कराए जाएं, जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय किसी प्रकार की असुविधा न हो।
समीक्षा बैठक में एमपी टास पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के ओटीआर (OTR) पंजीयन की प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा शेष पंजीयन शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।इसके अतिरिक्त सी. एम. हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की विकासखंडवार समीक्षा की गई एवं लंबित प्रकरणों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में स्थायी अर्जित अवकाश नगदीकरण,क्रमोन्नति एरियर, समयमान वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य सेवा संबंधी प्रकरणों को शीघ्र निपटाने पर विशेष जोर दिया गया।सहायक आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंच सके।
छात्रावास सामग्री के दुरुपयोग पर अधीक्षक तुलाराम चौरे निलंबित, जनजातीय कार्य विभाग की बड़ी कार्रवाई
जनजातीय कार्य विभाग, छिंदवाड़ा ने पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की सामग्री का नियम विरुद्ध उपयोग किए जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। अधीक्षक श्री तुलाराम चौरे (प्राथमिक शिक्षक, उच्च पद प्रभार) को कर्तव्य में लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है।कलेक्टर कार्यालय (पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) छिंदवाड़ा द्वारा 16 जनवरी 2026 को जारी पत्र के अनुसार, श्री चौरे द्वारा छात्रावास की सामग्री बिना अनुमति निजी कार्य हेतु उपयोग में लाई गई, जो स्पष्ट रूप से नियमों के विरुद्ध है। यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (1), (2) एवं (3) का उल्लंघन पाया गया, जिसे कदाचरण की श्रेणी में माना गया है।उक्त प्रकरण में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) के अंतर्गत श्री तुलाराम चौरे को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी, हर्रई नियत किया गया है। साथ ही, नियमानुसार उन्हें निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।यह आदेश 20 जनवरी 2026 से तत्काल प्रभावशील हो गया है। विभाग द्वारा आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेज दी गई है।इस कार्रवाई से विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शासकीय संसाधनों के दुरुपयोग पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।















