सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा।प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष दुर्गा उत्सव पर्व एवं गरबा उत्सव मनाया जाना है, जिसे मद्दे नजर रखते हुयें शहर में शांति, कानून-व्यवस्था और सौहार्द्र बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में शांति समिति बैठक का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम छिंदवाड़ा और थाना परिसर अमरवाड़ा में किया गया ।

पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा अजय पाण्डे के निर्देशन में आगामी *दुर्गा उत्सव एवं गरबा उत्सव* को शांतिपूर्ण रूप से मनाये जाने हेतु पुलिस कंट्रोल रूम में *राजस्व पदाधिकारी,अन्य विभागों एवं शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक में त्यौहारों को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराये जाने के संबंध मे विस्तृत चर्चा की गई । बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अजय राणा, थाना प्रभारी यातायात राकेश तिवारी, थाना प्रभारी कोतवाली आशीष धुर्वे, थाना प्रभारी कुण्डीपुरा महेंद्र भगत, थाना प्रभारी देहात विजराव माहोरे, कंट्रोल रूम प्रभारी डी. एस. शेंडे, अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुयें ।
अमरवाड़ा थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक में त्यौहारों को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराये जाने के संबंध मे विस्तृत चर्चा की गई । बैठक में पुलिस विभाग, राजस्व पदाधिकारी, नगर पालिका सहित अन्य विभागों कर्मचारी जनप्रतिनिधि एवं शहर के गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार गण मौजूद रहे
*♦️इस शांति समिति बैठक का उद्देश्य शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, आमजन में सुरक्षा की भावना को सशक्त करना और किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकना, प्रशासन आमजन से अपील करता हैं.. कि त्यौहारों को शांति, प्रेम और सौहार्द्र के साथ मनाएं, किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करें ।
♦️ *बैठक में गरबा समितियों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश :-
1 .अनुमति (Permission) संबंधी बिंदु सभी गरबा आयोजनों के लिए अनिवार्य रूप से लिखित अनुमति लेना।
🔸अनुमति पत्र में आयोजक समिति के जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज होना।
🔸समय सीमा का पालन – रात 10 बजे/11 बजे तक कार्यक्रम समाप्त करना।
2 . सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था (Security & Law and Order)
🔸आयोजन स्थल पर पर्याप्त प्रकाश (लाइटिंग) की व्यवस्था।
🔸CCTV कैमरे/वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करना (जहाँ संभव हो)।🔸भीड़ नियंत्रण हेतु प्रवेश व निकास द्वार अलग-अलग रखना।
🔸समिति की ओर से स्वयंसेवक (वॉलंटियर्स) नियुक्त करना।
🔸आयोजन स्थल पर किसी भी प्रकार के हथियार/नुकीले सामान की सख्त मनाही।
3 . यातायात व्यवस्था (Traffic Management)
🔸पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान तय करना, मुख्य मार्ग पर अवैध पार्किंग न हो।
🔸यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करना।
🔸 आपातकालीन वाहन (फायर ब्रिगेड/एम्बुलेंस) के लिए मार्ग खाली रखना।
4. ध्वनि विस्तारक यंत्र (Sound System)
🔸ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग निर्धारित ध्वनि स्तर और समय सीमा तक ही करना।
🔸रात 10 बजे/11 बजे के बाद ध्वनि बंद करना।
5 . सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द (Communal Harmony)
🔸आयोजन में अश्लील/आपत्तिजनक गीतों या नृत्यों की मनाही।🔸धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कार्य न हों l
🔸दूसरे धर्म/समुदाय की भावनाओं का सम्मान बनाए रखना।
6 .आपातकालीन सेवाएँ (Emergency Readiness)
🔸आयोजन स्थल पर प्राथमिक उपचार (First Aid) की व्यवस्था।🔸नजदीकी अस्पताल/पुलिस थाना/फायर स्टेशन का संपर्क नंबर समिति के पास होना।
🔸भीड़ में भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारी।
7 . जिम्मेदारी (Responsibility Fixing)
🔸समिति द्वारा आयोजन स्थल की साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी लेना।
🔸किसी भी घटना/दुर्घटना की स्थिति में आयोजक समिति जिम्मेदार होगी।
♦️पुलिस प्रशासन आमजन की सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।