सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार एवं उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक गौरव शर्मा द्वारा आज जिला छिंदवाड़ा स्थित दवा दुकानों की जाँच की गई। जाँच में मेसर्स अमित मेडिकल स्टोर्स हाई स्कूल के पास, बाज़ार रोड चांदामेटा, तहसील परासिया, मेसर्स अरिहंत मेडिकल फव्वारा चौक, पुराना बस स्टैंड के पास अमरवाड़ा, तहसील-अमरवाड़ा, मेसर्स दीपक मेडिकल मेन रोड अंबेडकर पार्क के पास अमरवाड़ा, मेसर्स भारत मेडिकल एजेन्सीज दुकान क्रमांक-11, पदम कॉम्प्लेक्स, सिवनी रोड तहसील छिंदवाड़ा, ईश्वराम्मा मेडिकल एंड सर्जिकल दुकान क्रमांक-22 एवं 23 जिला अस्पताल के पास टीआईटी कॉम्प्लेक्स नागपुर रोड जिला छिंदवाडा, मेसर्स उज्ज्वल मेडिकल स्टोर्स वेला विश्वकर्मा की दुकान, वार्ड क्रमांक-04 रेल्वे ब्रिज के पास पिपरिया रोड तहसील- परासिया में औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 की नियमावली 1945 के नियम 65 का उल्लंघन पाए जाने पर जाँच प्रतिवेदन तैयार कर औषधि अनुज्ञापन अधिकारी छिंदवाडा को प्रेषित किया गया।
औषधि अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा दुकान के मालिक/पार्टनर/संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण माँगा गया। मेसर्स अमित मेडिकल स्टोर्स हाई स्कूल के पास बाज़ार रोड चांदामेटा तहसील परासिया के प्रोपराइटर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण समाधानकारक एवं संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण औषधि अनुज्ञापन अधिकारी छिंदवाडा के आदेश 06 जून 2025 द्वारा दुकान के प्रोपराइटर को स्वीकृत ड्रग लाइसेंस आदेश प्राप्ति दिनांक से 10 दिवस के लिए निलंबित किये गए। निलंबन अवधि में इस दवा दुकान से औषधियों का क्रय एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
अरिहंत मेडिकल फव्वारा चौक पुराना बस स्टैंड के पास अमरवाड़ा जिला छिंदवाडा के प्रोपराइटर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण समाधानकारक एवं संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण औषधि अनुज्ञापन अधिकारी छिंदवाडा के आदेश 06 जून 2025 द्वारा दुकान के प्रोपराइटर को स्वीकृत ड्रग लाइसेंस आदेश प्राप्ति दिनांक से 05 दिवस के लिए निलंबित किये गए। निलंबन अवधि में इस दवा दुकान से औषधियों का क्रय एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
मेसर्स दीपक मेडिकल मेन रोड अंबेडकर पार्क के पास अमरवाड़ा जिला छिंदवाडा के प्रोपराइटर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण समाधानकारक एवं संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण औषधि अनुज्ञापन अधिकारी छिंदवाडा के आदेश 06 जून 2025 द्वारा दुकान के प्रोपराइटर को स्वीकृत ड्रग लाइसेंस आदेश प्राप्ति दिनांक से 05 दिवस के लिए निलंबित किये गए। निलंबन अवधि में इस दवा दुकान से औषधियों का क्रय एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
मेसर्स भारत मेडिकल एजेन्सीज दुकान क्रमांक-11 पदम कॉम्प्लेक्स सिवनी रोड तहसील व जिला छिंदवाड़ा के प्रोपराइटर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण समाधानकारक एवं संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण औषधि अनुज्ञापन अधिकारी छिंदवाडा के आदेश 06 जून 2025 द्वारा दुकान के प्रोपराइटर को स्वीकृत ड्रग लाइसेंस आदेश प्राप्ति दिनांक से 05 दिवस के लिए निलंबित किये गए। निलंबन अवधि में इस दवा दुकान से औषधियों का क्रय एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
ईश्वराम्मा मेडिकल एंड सर्जिकल दुकान क्रमांक-22 एवं 23 जिला अस्पताल के पास टीआईटी कॉम्प्लेक्स नागपुर रोड जिला छिंदवाडा के प्रोपराइटर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण समाधानकारक एवं संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण औषधि अनुज्ञापन अधिकारी छिंदवाडा के आदेश 06 जून 2025 द्वारा दुकान के प्रोपराइटर को स्वीकृत ड्रग लाइसेंस आदेश प्राप्ति दिनांक से 05 दिवस के लिए निलंबित किये गए। निलंबन अवधि में इस दवा दुकान से औषधियों का क्रय एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
मेसर्स उज्वल मेडिकल स्टोर्स वेला विश्वकर्मा की दुकान वार्ड क्रमांक-04 रेल्वे ब्रिज के पास पिपरिया रोड तहसील परासिया के प्रोपराइटर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण समाधानकारक एवं संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण औषधि अनुज्ञापन अधिकारी छिंदवाडा के आदेश 06 जून 2025 द्वारा दुकान के प्रोपराइटर को स्वीकृत ड्रग लाइसेंस आदेश प्राप्ति दिनांक से 05 दिवस के लिए निलंबित किये गए। निलंबन अवधि में इस दवा दुकान से औषधियों का क्रय एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
साथ ही औषधि निरीक्षक छिंदवाड़ा के औचक निरीक्षण के दौरान मेसर्स राम फार्मा, संदीप इंगले की दुकान चाँद रोड भारत नगर बोहता चौक के पास जिला छिंदवाड़ा को मेडिकल स्टोर में रेफ्रीजरेटर स्थापित नहीं पाये जाने स्टोर में अवसान तिथि बीत चुकी औषधियों के प्रथक संग्रहण के लिये कोई भी बॉक्स/कार्टून आदि संधारित नहीं होने, निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक के द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण पुस्तिका (फॉर्म-35) प्रस्तुत नहीं करने पर एवं दीप मेडिकल स्टोर लालबाग वार्ड क्रमांक-08 पी.जी.कॉलेज रोड जिला छिंदवाडा को निरीक्षण के दौरान स्टोर में अवसान तिथि बीत चुकी औषधियां विक्रय के लिये संग्रहीत औषधियों के साथ संग्रहीत पाई जाने एवं मेडिकल स्टोर में बिक्री के लिये संग्रहीत स्टॉक के साथ नरकोटिक औषधि alprazolam tablet 0.5 mg संग्रहीत पाई जाने एवं इस औषधि के क्रय रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मांगे जाने पर प्रस्तुत ना करने के संबंध में औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 की नियमावली 1945 के नियम 65 का उल्लंघन पाए जाने पर जाँच प्रतिवेदन तैयार कर औषधि अनुज्ञापन अधिकारी छिंदवाडा को प्रेषित किया गया। औषधि अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा इस दुकान के प्रोपराइटर को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण माँगा गया है। समयावधि में जवाब प्रस्तुत न करने अथवा संतोषप्रद न होने की स्थिति में नियमानुसार स्वीकृत लाइसेन्स निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।