Home CRIME ससुर की हत्या के आरोपी दामाद को आजीवन कारावास

ससुर की हत्या के आरोपी दामाद को आजीवन कारावास

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव महेंद्र मांगोदिया द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 25/2024 थाना जुन्नादेव के अपराध क्रमांक 289/2024 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी असन लाल परतेती पिता गजनलाल परतेती उम्र 46 साल निवासी ग्राम ढाला पठार खमराकला थाना जुन्नादेव,जिला छिंदवाड़ा को अपने ससुर बिस्तुलाल धुर्वे की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹, 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है।

अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी की गई तथा बताया गया की घटना का विवरण इस प्रकार हैं की दिनांक 03/07/24 को सुबह 10:00 बजे के आसपास प्रार्थिया संगीता परतेती ने बताया कि वह घर पर काम कर रही थी और उसकी बेटी घर के बाहर गांव में गई थी उसे समय प्रार्थिया का पति असनलाल घर के बाजू वाले कोठे में ‌ बिस्तुलाल और असनलाल के मध्य वाद विवाद चल रहा था फिर बाद में अचानक आवाज आना बंद हो गई प्रार्थियों ने जाकर देखा तो बिस्तुलाल खटिया के नीचे पड़े थे सर के पास से खून निकल रहा था और पास में ही घर की कुल्हाड़ी जमीन पर पड़ी हुई थी जिस पर खून लगा था प्रार्थीया ने देखा कि उसके पिता बिस्तुलाल की मृत्यु हो चुकी थी उसके पिता बिस्तुलाल की कुल्हाड़ी से मारकर पति असन लाल ने ही हत्या की थी।

पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहुंच कर संगीता परतेती के बताएं अनुसार देहाती नालिसी लेख कर प्रकरण पंजीबद्ध किया जिस पर प्रार्थी ने बताया कि उसके पति असनलाल घर जमाई थे और ससुर मृतक बिस्तुलाल के घर ग्राम मोहरिया में निवास कर रहा था बात-बात पर वह अपनी पत्नि प्रार्थियों के साथ गाली-गलौच करता था जिससे परेशान होकर बिस्तुलाल उन्हें मना करते थे इसी से गुस्से में आकर वाद विवाद के दौरान असन लाल ने ससुर बिस्तुलाल की कुल्हाड़ी से वार कर सिर पर चोट पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई ।

आरोपी ने बिस्तुलाल के साथ गंभीर मारपीट कर आशय पूर्वक जानते हुए उसकी हत्या की थी । पुलिस द्वारा प्रकरण में 14 गवाह बनाए गए थे अभियोजन पक्ष के द्वारा 7 गवाहों का परीक्षण न्यायालय में कराए गए जिनके बयानों के आधार पर अपराध प्रमाणित पाए जाने के आधार पर मामला संदेह से परे प्रमाणित हुआ । पुलिस द्वारा सघन विवेचना कर अपराध पंजीकृत किया गया था, तथा न्यायालय में विचारण हेतु चालान प्रस्तुत किया गया था l

न्यायालय मे विचारण उपरांत आरोपी असनलाल को धारा 103(1) BNS के तहत दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹5000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया । प्रकरण में संपूर्ण विवेचना जुन्नारदेव थाना प्रभारी राकेश बघेल द्वारा की गई एवं मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा की गई।

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