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गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपीयो को हुआ 3 वर्ष का कठोर कारावास

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा।मानननीय न्यायालय सचिन जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर जिला-छिन्दवाडा द्वारा प्रकरण कमांक 405/2018 थाना सौंसर के अपराध कमांक-167/2016 के आरोपीगण 1. शादाब पिता इकबाल खान, उम्र करीब 28 वर्ष निवासी शिवनगर छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) 2. दुर्गेश प्रजापति पिता बैसाखूलाल प्रजापति, उम्र करीब 36 वर्ष निवासी मोहखेड़ थाना मोहखेड़ जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) को दंडित करते हुए आरोपीगण को म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 में 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं (5000-5000) कुल 10000/-रू का अर्थदंड एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा-11 में (50-50) कुल 100/-रू का अर्थदंड से दण्डित किया गया ।

घटना विवरण- सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर अखिल कुमार कुशराम ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 09/08/2016 को थाना सौंसर पुलिस ने गहरा नाला रामाकोना के जर्जर पुलिया पर से होकर हमराह स्टाफ छिंदवाडा तरफ रपटे के उस पार पहुंचकर वाहनों को नाला पार करने से रोकने के दौरान लोडिंग वाहन सफेद रंग की पिकअप नं. एम.पी 28 जी. 2825 से चालक व एक व्यक्ति अपना वाहन छोडकर भागने लगे जिनका पीछा किया गया किंतु अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपीगण भाग गये वाहन को टार्च की रोशनी से चेक करने पर वाहन में सडी हुये प्याज की बोरियां भरी हुई थी तथा पुलिस व आम जनता को गुमराह व छुपाने के उद्देश्य से बोरियों के नीचे (गाय 5नग, बछिया 4 नग) 09 नग मवेशीयों को क्रूरतापूर्वक गठरीनुमा रस्सी से पैर, सींग, मुंह को बांधकर निर्दयतापूर्वक ठूंस-ठूंस कर भरे हुये थे जिन्हें रात्रि में रामाकोना से कत्लखाना नागपुर ले जाया जा रहा था उक्त घटना पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना सौंसर में अपराध पंजीबद्ध किया गया विवेचना के दौरान आरोपी शादाब एवं दुर्गेश के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाते हुये चालान न्यायालय में प्रस्तत किया गया। प्रकरण में विवेचना निरीक्षक कमल उइके द्वारा गई। विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध पाते हुये दण्डित किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से अखिल कुमार कुशराम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील सौंसर जिला-पाढर्णा के द्वारा पैरवी की गई ।

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