सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा।सचिन जैन मजिस्टेट द्वारा प्रकरण का 22 दिन में शीघ्र निराकरण कर अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को दंण्डित किया है मानननीय न्यायालय सचिन जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर जिला-छिन्दवाडा द्वारा प्रकरण कमांक 330/2024 थाना लोधीखेडा के अपराध कमांक-405/2024 के आरोपी दिलीप पिता रामदास सलामे, उम्र 26 साल, निवासी वार्ड क. 09 मौलाना आजाद वार्ड पिपलानारायणवार चौकी पिपलानारायणवार थाना लोधीखेड़ा जिला पांढुर्णा को दंडित करते हुए आरोपी को धारा 25 (1-बी) बी आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 100/-रू का अर्थदंड से दंण्डित किया गया ।घटना विवरण- सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर अखिल कुमारकुशराम ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 23/11/2024 को दिलीप सलामे ग्राम घोगरा टेकरी सुमेरकुट आश्रम के पास रोड में दाहिने हाथ में बकानुमा लोहे की धारदार हथियार लिये हवा में लहराते हुये आने-जाने वालों को डरा-धमका रहा था जिसे ए.एस.आई. राजेश कुमार कवरेती ने हमराह स्टाफ व साक्षीगण की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा अभियुक्त दिलीप के कब्जे से लोहे की एक बकानुमा धारदार हथियार मौके पर साक्षीगण के समक्ष जब्त कर अभियुक्त दिलीप सलामे को गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना पर से आरोपी के विरूद्ध थाना लोधीखेडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना ए.एस.आई. राजेश कुमार कवरेती द्वारा की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये दण्डित किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से अखिल कुमार कुशराम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील सौंसर जिला-पाढुर्णा के द्वारा पैरवी की गई।