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गौवंश के तस्कर को मिली 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा मेहतबा सिंह बघेल के द्वारा थाना लावाघोधरी की ओर से गौवंश तस्करी के मामले में मामले में पेश प्रकरण में आरोपी शाहरूख पिता फिरोज खान निवासी सुकलुढाना थाना कुण्डीपुरा छिन्दवाडा को 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25/09/2019 को प्रार्थी विजय सिह ठाकुर निवासी बिछुआ को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी की सुमो वाहन क्रं एमपी 22 जी 1066 में गौवंश को भरकर छिन्दवाडा तरफ से नागपूर कत्लखाना लेकर जा रहे है तो यह अपने साथी यमन साहू के साथ रिंग रोड लिंगा पहुंचा जहां उक्त नंबर का वाहन बहुत तेजी से आया और नागपूर की तरफ भागा जिससे उनके द्वारा सिल्लेवानी घाटी मोढ़ पर रोका गया तब मौके से वाहन चालक और उसका साथी वाहन को छोडकर जंगल से भाग गए तब उनके द्वारा तत्काल इसकी सूचना 100 डायल वाहन को दी गई जिसके मौके पर पहुंचने के उपरांत वाहन को चेक किया गया तो उसके अंदर 6 नग गाय क्रूरता पूर्वक जख्मी हालत में भरे मिले प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध गौवंश प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया जो अनुसंधान के दौरान पुलिस अधिकारी के द्वारा गौवंश का अवैध रूप से परिवहन के संबंध में कादिर पिता शहीद खान निवासी झरना मौहल्ला दमुआ थाना दमुआ तथा शाहरुख पिता फिरोज खान निवासी सुकलुढाना को गिरफ्तार किया गया।

जिनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया तब प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान उपरांत उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां विचारण के दौरान आयी साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को घटना में दोषी पाकर आरोपी शाहरुख को कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया प्रकरण का अन्य अभियुक्त कादिर के फरार होने की दशा में उसके संबंध में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित नहीं किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी छिंदवाडा अभयदीप सिंह ठाकुर के द्वारा पैरवी की गई।