सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।जुन्नारदेव थाना क्षेत्र के चिन्हित सनसनी खेज प्रकरण में नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा एवं 10,000-10,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा मनीष खत्री एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.पी. सिंह के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों (विवेचना अधिकारियों) को चिन्हित एवं अन्य सभी प्रकरणो में निरंतर मॉनीटरिंग करने व न्यायालय द्वारा जारी समंस/वारंटो की त्वरित तामीली एवं समय पर साक्षियों/वारंटियो की न्यायालय में उपस्थिति कराने के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
*(घटना का संक्षिप्त विवरण एवं विवेचना कार्यवाही)* इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया ने दिनांक 06.03.24 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि करीब 08 दिन पूर्व इसका मौसेरा भाई सोनू पंद्राम उम्र करीब 18 साल निवासी घानाखेड़ा का इसके घर मेहमानी में आया था, दिनांक 05.03.2024 के सुबह के समय पति के साथ काम पर चली गई थी, घर पर इसकी नाबालिक लड़की एवं मौसेरा भाई सोनू पंद्राम थे, प्रार्थिया शाम को करीब 06 बजे काम करके घर आई तब घर पर लड़की नहीं मिली, मोहल्ले में पता तलाश करने पर भी नहीं मिली, रिपोर्ट पर धारा 363 भा.द.वि. का कायम कर विवेचना में लिया गया ।
प्रकरण में विवेचना दौरान संदेही (आरोपी) सोनू उर्फ सुखनंदन पंद्राम को अभिरक्षा में लेकर बारीकी से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 05.03.24 को नाबालिक लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार कर उसे कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर व गला दबा कर हत्या करना स्वीकार किया, उसके शव को कंबल में लपेटकर, सिर को बोरी से ढँक कर घर के बाजूवाली छेड़ी में रखना व उसको मच्छरदानी से ढँकना बताया, घटना स्थल पर पड़े खून को दरी से पौंछा मारकर साफ करना, घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को बाजू वाली छेड़ी में लकड़ी के बीचों बीच छुपाकर रख देना, रात्रि करीब 02-03 बजे नाबालिग लड़की (बच्ची) की लाश को कंबल सहित ले जाकर खोदरी नाला के पास खेत में बने तालाब के गड्डे में डालकर शव के ऊपर पत्थर, मिट्टी से ढँककर छिपाना बताया ।
मेमोरेण्डम तैयार कर आरोपी सोनू उर्फ सुखनंदन की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त वस्तुए विधिवत् जप्त किये गये । नाबालिक लड़की का शव उत्खनन् हेतु नायब तहसीलदार, एफ.एस.एल. टीम सहित आरोपी के बताये अनुसार उक्त मृतिका का शव ग्रामवासियों की सहायता से उत्खनन् कराया जाकर शव बाहर निकलवाकर पहचान कार्यवाही कराई गई, अप.क्र. 120/24 धारा 363 भादवि की अपहृता मृतिका नाबालिक लड़की का शव देखने पर मृतिका के सिर, चेहरा, गला में धारदार हथियार (कुल्हाड़ी) से आई चोटें पाई गयी । प्रकरण में धारा 376 (क), 376(2)(जे)(एफ), 376(ए)(बी), 302, 201 भा.द.वि. एवं 3, 4, 5(एम), (एन), 5/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया । आरोपी सुखनंद उर्फ सोनू पिता दिनेश पंद्राम उम्र 19 वर्ष निवासी घानाखेड़ को गिरफ्तार कर मामले की तत्परतापूर्वक एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना की जाकर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश कर अभियोजन के दौरान साक्षियों को नियत दिनांक में माननीय न्यायालय उपस्थित कराकर साक्ष्य कराये गए ।
(न्यायालय का निर्णय)* प्रकरण में माननीय न्यायालय महेन्द्र मंगोदिया, अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.2024 पर आरोपी सुखनंद उर्फ सोनू पिता दिनेश पंद्राम उम्र 19 वर्ष निवासी घानाखेड़ को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा एवं 10,000-10,000 रूपये के अर्थदण्ड” से दण्डित किया गया हैं ।माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दंडित किया गया एवं पीडिता के माता-पिता को 2 लाख रूपये प्रतिकर देने के लिये विधिक सहायता प्राधिकारण को आदेशित किया गया।मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहा० जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती गंगावती डहेरिया के द्वारा प्रकरण में पैरवी की तथा प्रकरण की विवेचक निरीक्षक राकेश बघेल उपनिरीक्षक पूनम उईके के द्वारा की गयी ।