Home CITY NEWS निगमायुक्त के आदेश पर दर्ज हुई एक और एफआईआर

निगमायुक्त के आदेश पर दर्ज हुई एक और एफआईआर

**अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम लगातार कस रहा शिकंजा*

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय द्वारा सतत रूप से नगर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। पिछले दिनों निगमायुक्त द्वारा आदेश करने के बाद सोलह कॉलोनियों के संबंध एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी। रविवार को एक और प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई गई। श्री रमता पिता श्री सुखा निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा थुनियाभांड खसरा नं. 155/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.268 हे0 भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा था।

नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में रमता पिता सुखा निवासी छिन्दवाडा के नाम से कोई कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया। इस हेतु संयुक्त दल जिसका गठन अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाडा द्वारा किया गया था के निरीक्षण उपरांत तहसीलदार छिन्दवाडा को प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं पंचनामा के आधार पर पाया गया है कि रमता पिता सुखा निवासी छिन्दवाडा द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है ओर न ही कालोनी में सड़क नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। आयुक्त नगर पालिक निगम छिन्दवाडा द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद श्री रमता पिता श्री सुखा निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा थुनियाभांड खसरा नं. 155/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.268 हे0 भूमि पर विकसित की गई कालोनी को म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अवैध कालोनी घोषित किया गया था। इस कार्यवाही के उपरांत नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय के निर्देश पर नगर निगम अमले द्वारा श्री रमता पिता सुखा पाल निवासी छिन्दवाडा के विरुद्ध कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।