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NPS वात्सल्य योजना का हुआ शुभारंभ बच्चों के भविष्य की चिंता से मुक्त हुए माता-पिता ….

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया।एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा बजट में की गई थी जिसका आज शुभारंभ हुआ है उक्त कार्यक्रम को छिंदवाड़ा में देखा एवं सुना गया कार्यक्रम का आयोजन जिले के अग्रणी बैंक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा स्थानीय एक सभा कक्ष में आयोजित किया गया जहां जिले की एनपीएस वात्सल्य योजना की प्रथम लाभार्थी सराव्या परमार को लीड बैंक मैनेजर के हंसते बुके देकर स्वागत किया गया साथ ही इस कार्यक्रम में जिले भर से आए बच्चे और उनके माता-पिता मौजूद रहे।इस कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल प्रमुख कुमार उत्कर्ष, एलडीएम अजय कुमार, नाबार्ड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट मैनेजर सुश्री स्वेता, केन्द्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय के प्रचार अधिकारी श्री प्रजापति, स्कूल के प्राचार्य श्री हबीब खान सहित बड़ी संख्या में बैंक कर्मी, स्कूल स्टाफ एवं जिले भर से आए बच्चे और उनके माता-पिता उपस्थित थे ।

इस अवसर पर रीजनल हेड श्री कुमार उत्कर्ष ने बताया की एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत खोला गया खाता नाबालिग के नाम पर खोला जायेगा और अभिभावक द्वारा संचालित होगा । नाबालिग को एकमात्र लाभार्थी बनाया जाएगा एनपीएस वात्सल्य खाता पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के माध्यम से खोला जा सकता है, जिसमें प्रमुख बैंक, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड आदि शामिल हैं । खाते के लिए अभिभावक का केवायसी (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय पहचान पत्र) तथा बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन, पासपोर्ट) जमा करके किया जाएगा । उन्होंने बताया की खाते के लिए न्यूनतम 1000 रूपये हजार तथा अधिकतम कोई सीमा नहीं है । इसके बाद अंशदान में न्यूनतम 1000 रूपये प्रतिवर्ष तथा अधिकतम कोई सीमा नहीं है । इस योजना के अंतर्गत अभिभावक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत किसी भी पेंशन फंड का चयन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा, निर्दिष्ट बीमारी और विकलांगता के लिए 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद अंशदान का 25 प्रतिशत तक निकासी कर सकते हैं, जो की अधिकतम तीन बार होगी । बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एनपीएस टियर-1 (सभी नागरिक) में निर्बाध स्थानांतरित हो जायेगा । बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर योजना से बाहर निकलने पर 2.5 लाख रुपये से अधिक की राशि: का 80 प्रतिशत राशि का उपयोग वार्षिकी रिटायरमेंट प्लान खरीदने के लिए किया जाता है और 20 प्रतिशत राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। 2.5 लाख रुपये से कम या उसके बराबर की राशि होने पर पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। मृत्यु होने पर सम्पूर्ण धनराशि अभिभावक को वापस कर दी जाएगी।

पीएफआरडीए द्वारा विनियमित एवं प्रशासित बचत-सह-पेंशन योजना।

योजना पात्रता सभी नाबालिग नागरिक (18 वर्ष तक की आयु)।

संचालन• नाबालिग के नाम पर खोला गया खाता और अभिभावक द्वारा संचालित

खाता कहां खोलें?नाबालिग को एकमात्र लाभार्थी बनाया जाएगा एनपीएस वात्सल्य खाता पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के माध्यम से खोला जा सकता है, जिसमें प्रमुख बैंक, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड आदि शामिल हैं।

दस्तावेज़ की आवश्यकताऑनलाइन प्लेटफॉर्म (ई-एनपीएस)

पहचान और पते का प्रमाण अभिभावक का केवाईसी (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय पहचान पत्र) जमा करके किया जाएगा।जनसंख्या रजिस्टर)

• नाबालिग की जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र,मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन, पासपोर्ट) •यदि अभिभावक एनआरआई है तो नाबालिग का एनआरई/एनआरओ बैंक खाता (एकल या संयुक्त)खाता खोलने का अंशदान: न्यूनतम रु. 1,000/- तथा अधिकतम कोई सीमा नहीं। तत्पश्चात अंशदान: न्यूनतम रु. 1,000/- प्रतिवर्ष तथा अधिकतम कोई सीमा नहीं।

पेंशन फंड चयनयोगदानअभिभावक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत किसी भी पेंशन फंड का चयन कर सकते हैं।

निवेश विकल्प(1) डिफ़ॉल्ट विकल्प: मॉडरेट लाइफ़ साइकिल फंड-एलसी-50 (50% इक्विटी)(2) ऑटो चॉइस: गार्जियन लाइफसाइकल फंड एग्रेसिव -एलसी-75 (75% इक्विटी) चुन सकता है।मध्यम एलसी-50 (50% इक्विटी) या कंजर्वेटिव-एलसी-25 (25% इक्विटी)(3) सक्रिय विकल्प: गार्जियन सक्रिय रूप से इक्विटी (75% तक), कॉर्पोरेट ऋण (100% तक), सरकारी प्रतिभूतियों (100% तक) और वैकल्पिक परिसंपत्ति (5% तक) में धन के आवंटन का निर्णय लेता है।

वापसी, निकास और मृत्यु• शिक्षा, निर्दिष्ट बीमारी और विकलांगता के लिए 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद अंशदान का 25% तक निकासी की अनुमति है। अधिकतम तीन बार।

• 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, एनपीएस टियर-I (सभी नागरिक) में निर्बाध स्थानांतरण• 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बाहर निकलने की अनुमति2.5 लाख रुपये से अधिक की राशि: 80% राशि का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाता है और 20% राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। 2.5 लाख रुपये से कम या उसके बराबर की राशि: पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।

• मृत्यु होने पर सम्पूर्ण धनराशि अभिभावक को वापस कर दी जाएगी।

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