Home CITY NEWS Chhindwara Nagar Nigam एक साथ चार कॉलोनी अवैध घोषित, होगी एफआईआर …

Chhindwara Nagar Nigam एक साथ चार कॉलोनी अवैध घोषित, होगी एफआईआर …

*अवैध कॉलोनी के विरुद्ध फिर एक्शन मोड में निगम*

*जिला कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्यवाही*

*एक माह में अठारह कॉलोनी घोषित हुई “अवैध”, अब होगी एफआईआर*

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय द्वारा सतत रूप से नगर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। पिछले दिनों निगमायुक्त द्वारा आदेश जारी करते हुए चौदह कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया था। बुधवार को आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश राय ने पुनः बड़ी कार्यवाही करते हुए चार कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए सभी पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

अशोक पिता काशीनाथ निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा लोनिया करबल खसरा नं. 261/5/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.850 हे० भूमि,

यदुनन्दन पिता मागचंद निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 374/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 374/1/4/1/1/1/1 /1/1/1/4 कुल रकबा 0.809 हे० भूमि,

भूलनशाह पिता चंपालाल निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 42/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.350 हे0 भूमि एवं

राजेन्द्र पिता माहूलाल इवनाती निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा सिवनी प्राणमोती खसरा नं. 117/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.977 हे0 भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा है।

नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में इन सभी भू स्वामियों के नाम से कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया।अतिरिक्त कलेक्टर छिंदवाड़ा गठित जांच दल एवं तहसीलदार के प्रतिवेदन में पाया गया कि भू स्वामियों द्वारा द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है और न ही कालोनी में सड़क नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। भू स्वामियों को नगर निगम आयुक्त द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी भू स्वामियों द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। इसके बाद नगर निगम आयुक्त द्वारा बुधवार को अशोक पिता काशीनाथ निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा लोनिया करबल खसरा नं. 261/5/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.850 हे० भूमि,

यदुनन्दन पिता श्री मागचंद निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 374/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 374/1/4/1/1/1/1 /1/1/1/4 कुल रकबा 0.809 हे० भूमि,

भूलनशाह पिता चंपालाल निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं.42/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 1.350 हे0 भूमि एवं

राजेन्द्र पिता माहूलाल इवनाती निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा सिवनी प्राणमोती खसरा नं. 117/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 0.977 हे0 भूमि पर विकसित की गई कालोनी को म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनी घोषित कर दिया गया। नगर निगम द्वारा यह कार्यवाही सतत रूप से जारी रहेगी।