Home CITY NEWS निगमायुक्त ने की बड़ी कार्यवाही,शहर की दो कॉलोनी घोषित हुई “अवैध”

निगमायुक्त ने की बड़ी कार्यवाही,शहर की दो कॉलोनी घोषित हुई “अवैध”

जिला कलेक्टर के निर्देश पर लगातार हो रही कार्यवाही

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय द्वारा सतत रूप से नगर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को निगमायुक्त ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक साथ दो कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया।

दीनू पिता महादेव आलोनकर निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा सोनाखार खसरा नं. 27/2 कुल रकबा 0.924 हे० भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा है। नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में दीनू पिता महादेव आलोनकर के नाम से कोई कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया।
राजस्व निरीक्षक नजूल विनोद कोर्राम मौजा पटवारी सुश्री एकता शर्मा नगर निगम के प्रभारी सहायक यंत्री ब्रजेश पाण्डे एवं वार्ड के मोहर्रिर संयुक्त दल जिसका गठन अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाडा द्वारा किया गया। संयुक्त दल के निरीक्षण उपरांत तहसीलदार छिन्दवाडा को प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं पंचनामा के आधार पर पाया गया है कि खसरा नं. 27/02 रकबा 0.924 हे० भूमि पर दीनू पिता महादेव आलोनकर द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है ओर न ही कालोनी में सड़क नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है।
दल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर छिन्दवाडा द्वारा पत्र दीनू पिता महादेव आलोनकर को प्रेषित कर सूनवाई हेतु आहूत किया गया था। नोटिस की कार्यवाही उपरांत प्रकरण नगरीय क्षेत्र का होने के कारण नगर पालिक निगम छिन्दवाडा को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।
आयुक्त नगर पालिक निगम छिन्दवाडा द्वारा म.प्र. कालोनी विकास नियम 2021 के नियम 22 (2) के अंतर्गत सूचना पत्र जारी किया गया परंतु श्री आलोनकर द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। नियम 22 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत 15 दिवस के पश्चात पुनः सूचना पत्र जारी किया गया। द्वितीय सूचना पत्र के विधिसम्मत न होने के कारण अमान्य करते हुए दीनू पिता महादेव आलोनकर निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा सोनाखार खसरा नं. 27/2 कुल रकबा 0.924 हे० भूमि पर विकसित की गई कालोनी को म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अवैध कालोनी घोषित किया गया।

सर्किला पति झनकलाल निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 39/1/1, 39/6/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 3.00 हे० भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा है। नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में सार्किला पति झनकलाल के नाम से कोई कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया।
राजस्व निरीक्षक नजूल निलेश सिंह ठाकुर मौजा पटवारी सुरेश सूर्यवंशी नगर निगम के प्रभारी सहायक यंत्री एन०एस० ताम्बे एवं वार्ड एआरआई संयुक्त दल बनाए गया। जिसका गठन अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाडा द्वारा किया गया। संयुक्त दल के निरीक्षण उपरांत तहसीलदार छिन्दवाडा को प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं पंचनामा के आधार पर पाया गया कि खसरा नं. 39/1/1, 39/6/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 3.00 हे० भूमि पर सर्किला पति झनकलाल द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है ओर न ही कालोनी में सड़क नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है।
दल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर छिन्दवाडा द्वारा सर्किला पति झनकलाल को प्रेषित कर सूनवाई हेतु आहूत किया गया था। नोटिस की कार्यवाही उपरांत प्रकरण नगरीय क्षेत्र का होने के कारण नगर पालिक निगम छिन्दवाडा को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।
आयुक्त नगर पालिक निगम छिन्दवाडा द्वारा म.प्र. कालोनी विकास नियम 2021 के नियम 22 (2) के अंतर्गत सूचना पत्र जारी किया गया परंतु सर्किला पति झनकलाल द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। नियम 22 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत 15 दिवस के पश्चात पुनः सूचना पत्र जारी किया गया। द्वितीय सूचना पत्र के उत्तर में सर्किला पति झनकलाल द्वारा प्रस्तुत उत्तर विधिसम्मत न होने के कारण अमान्य करते हुए सर्किला पति झनकलाल निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 39/1/1; 39/6/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 3.00 हे० भूमि पर विकसित की गई कालोनी को म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनी घोषित किया गया।