Home CITY NEWS शराबी प्राथमिक शिक्षक निलंबित…

शराबी प्राथमिक शिक्षक निलंबित…

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्‍दवाड़ा/ जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी.एस.बघेल द्वारा कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी चौरई के 05 जुलाई 2024 एवं संकुल केन्द्र शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांद के संकुल प्राचार्य के प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय प्राथमिक शाला नौलाझिर के प्राथमिक शिक्षक सोहन डेहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है ।

जिला शिक्षा अधिकारी बघेल ने बताया कि कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी चौरई के 05 जुलाई 2024 के प्रतिवेदन के अनुसार एवं संकुल केन्द्र शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांद के संकुल प्राचार्य के द्वारा 03 व 24 जून 2024 एवं 03 जुलाई 2024 को किये गये शाला के निरीक्षण के दौरान शासकीय प्राथमिक शाला नौलाझिर के प्राथमिक शिक्षक सोहन डेहरिया शाला में अनुपस्थित पाये गये। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजी के अवलोकन में पाया गया कि श्री डेहरिया 01 से 07 जून 2024 तक एवं 15 से 24 जून 2024 तक शाला से अनुपस्थित रहे हैं। इस अनुपस्थिति के संबंध में प्राथमिक शिक्षक सोहन डेहरिया को विकासखंड शिक्षा अधिकारी चौरई द्वारा 24 जून 2024 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

प्राथमिक शिक्षक डेहरिया द्वारा इस कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत जबाव समाधान कारक नहीं पाया गया। संकुल प्राचार्य चांद के 04 जुलाई 2024 के प्रतिवेदन के अनुसार 03 जुलाई 2024 को दोपहर 12 बजे शासकीय प्राथमिक शाला नौलाझिर का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षक डेहरिया दोपहर 12:30 बजे शाला में शराब पीकर उपस्थित हुये, जिसकी सूचना जनशिक्षक के द्वारा थाना प्रभारी थाना चांद को 100 नंबर पर डायल कर दी गई। थाना प्रभारी चांद के द्वारा प्राथमिक शिक्षक श्री डेहरिया की एम.एल.सी. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चांद में कराई गई, जिसमें एल्कोहल होना पाया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत नौलाझिर के सरपंच द्वारा अवगत कराया गया कि प्राथमिक शिक्षक डेहरिया शाला से अनुपस्थित रहते हैं, शराब पीकर शाला में आते है व अध्यापन कार्य नहीं कराते है, जिसके कारण छात्रों का शैक्षणिक स्तर कमजोर है।

प्राथमिक शिक्षक सोहन डेहरिया का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम (1), (2), नियम (3ए)-सी, नियम-7 एवं नियम-23 के अंतर्गत शासकीय सेवक के लिए निर्धारित सन्निष्ठा तथा कर्तव्य परायणता के प्रतिकूल होकर कदाचरण की श्रेणी में आने के कारण शासकीय प्राथमिक शाला नौलाझिर के प्राथमिक शिक्षक श्री सोहन डेहरिया को म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के नियम 9 उपनियम 01 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक डेहरिया का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी छिंदवाड़ा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक डेहरिया को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।