Home CITY NEWS दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों के वेतन में हुआ संशोधन

दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों के वेतन में हुआ संशोधन

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ श्रमायुक्त म.प्र.शासन इन्दौर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 मई 2024 जिसमें श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते भी शामिल हैं, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 10772/2024 एवं डबल्यू.पी. 9401/2024 आदि में 21 मई 2024 को पारित स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में 01 अप्रैल 2024 से प्रभावशील की गई है।

इसी तारतम्य में कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने राज्य शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिले में कार्यरत शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरों के संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है। ये दरें संपूर्ण छिंदवाडा जिले के लिये सात अनुसूचियों के अनुसार 01 अप्रैल 2024 से प्रभावशील रहेंगी। यह दरें श्रमायुक्त मध्य प्रदेश इंदौर द्वारा स्वीकृत की गई हैं, उसी अनुसार यह आदेश प्रसारित किया गया है। यदि इसमें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो श्रमायुक्त इंदौर से प्राप्त किया जा सकता है। श्रमायुक्त ही मार्गदर्शन कर सकते हैं।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि अनुसूची “अ” के अंतर्गत 67 अनुसूचित नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुये 26 दिन के मान से दैनिक और मासिक वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिये 391 रूपये प्रतिदिन और 10 हजार 175 रूपये मासिक, अर्ध्दकुशल श्रमिकों के लिये 424 रूपये प्रतिदिन और 11 हजार 32 रूपये मासिक, कुशल श्रमिकों के लिये 477 रूपये प्रतिदिन और 12 हजार 410 रूपये मासिक तथा उच्च कुशल श्रमिकों के लिये 527 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 710 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।

अनुसूची “ब” में किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुये मजदूरों के लिये 391 रूपये प्रतिदिन और 10 हजार 175 रूपये मासिक, पेकर, पट्टीपेकर व सीपर के लिये 411 रूपये प्रतिदिन और 10 हजार 680 रूपये मासिक, मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि के लिये 477 रूपये प्रतिदिन और 12 हजार 410 रूपये मासिक, रोलर्स, मिस्त्री व पाईन्टर्स के लिये 519 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 497 रूपये मासिक, उच्च कुशल श्रमिकों के लिये 527 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 710 रूपये मासिक तथा कटर्स के लिये 543 रूपये प्रतिदिन और 14 हजार 130 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार अनुसूची “स” में मुद्रणालय में नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुये मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार लिपकीय वर्ग के अंतर्गत अकुशल के लिये 391 रूपये प्रतिदिन और 10 हजार 175 रूपये मासिक, श्रेणी एक के लिये 477 रूपये प्रतिदिन और 12 हजार 410 रूपये मासिक, श्रेणी दो के लिये 424 रूपये प्रतिदिन और 11 हजार 32 रूपये मासिक व उच्च कुशल के लिये 527 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 710 रूपये मासिक, कुशल श्रमिक के अंतर्गत श्रेणी एक के लिये 525 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 660 रूपये मासिक, श्रेणी दो के लिये 514 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 353 रूपये मासिक व श्रेणी 3 के लिये 477 रूपये प्रतिदिन और 12 हजार 410 रूपये मासिक तथा अर्ध्द कुशल श्रमिक के अंतर्गत श्रेणी एक के लिये 477 रूपये प्रतिदिन और 12 हजार 410 रूपये मासिक, श्रेणी दो के लिये 424 रूपये प्रतिदिन और 11 हजार 32 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।

अनुसूची “क” के अंतर्गत जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुये 30 दिन के मान से दैनिक और मासिक वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिये 339 रूपये प्रतिदिन और 10 हजार 175 रूपये मासिक, अर्धकुशल श्रमिकों के लिये 368 रूपये प्रतिदिन और 11 हजार 32 रूपये मासिक, कुशल श्रमिकों के लिये 414 रूपये प्रतिदिन और 12 हजार 410 रूपये मासिक एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिये 457 रूपये प्रतिदिन और 13 हजार 710 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि अनुसूची “द” के अंतर्गत कृषि नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित करते हुये दैनिक और मासिक वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिये 272 रूपये प्रतिदिन और 8 हजार 158 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार अनुसूची “ई” के अंतर्गत बीडी नियोजन में न्यूनतम मजदूरी 74 रुपए और न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महंगाई भत्ते की दर 36.68 रुपए को सम्मिलित करते हुये एक हजार बीडी बनाने के लिये बीडी रोलर का वेतन 110.68 रूपये निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बताया कि अनुसूची “फ” के अंतर्गत अगरबत्ती नियोजन में न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दर सम्मिलित करते हुये एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर अगरबत्ती रोलर का साधारण अगरबत्ती के लिये 61.15 रूपये और सुगंधित अगरबत्ती के लिये 61.75 रूपये वेतन निर्धारित किया गया है।