सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा म.प्र.लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र छिन्दवाड़ा (नगरीय), छिन्दवाड़ा (ग्रामीण), बिछुआ और मोहखेड़ के निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितता पाये जाने पर संबंधित लोक सेवा केन्द्र के संचालकों को 22 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित करते हुये जुर्माने से दंडित किया गया है तथा 3 दिवस के भीतर जुर्माने की राशि संबंधित बैंक खाते में जमा कर पावती उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में लोक सेवा केन्द्र के संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता और लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा ।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि लोक सेवा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान छिन्दवाड़ा (नगरीय) लोक सेवा केन्द में पुरूष कर्मचारी के निर्धारित ड्रेस कोड में नहीं पाये जाने और आर.एफ.पी.एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-डी का उल्लंघन करने पर लोक सेवा केन्द्र संचालक अर्चना गुप्ता को 500 रूपये, छिन्दवाड़ा (ग्रामीण) लोक सेवा कन्द्र में साफ-सफाई, नागरिकों के लिये पेयजल व शौचालय की व्यवस्था नहीं पाये जाने और आर.एफ.पी.एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-डब्ल्यू-8 का उल्लंघन करने और लोक सेवा केन्द्र में आर.एफ.पी. में दिये निर्देशों के अनुसार बायोमेट्रिक अटेंडेंस व बिजली जाने पर जनरेटर/यूपीएस/बैटरी की व्यवस्था नहीं किये जाने और आर.एफ.पी. एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-एच का उल्लंघन करने पर लोक सेवा केन्द्र संचालक निलेश कुमार नेमा को क्रमश: 500 रूपये व 5 हजार रूपये, बिछुआ लोक सेवा केन्द्र में बी कैटेगिरी के लिये कम से कम 3 कर्मचारियों की नियुक्ति के स्थान पर सिर्फ 2 कर्मचारी नियुक्त कर आर.एफ.पी. एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-बी का उल्लंघन करने, लोक सेवा केन्द्र में साफ-सफाई, नागरिकों के लिये पेयजल व शौचालय की व्यवस्था नहीं पाये जाने और आर.एफ.पी.एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-डब्ल्यू-8 का उल्लंघन करने पर और लोक सेवा केन्द्र में आर.एफ.पी. में दिये निर्देशों के अनुसार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम नहीं पाये जाने और आर.एफ.पी. एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-ए का उल्लंघन करने पर लोक सेवा केन्द्र संचालक जितेन्द्र काले को क्रमश: 5 हजार रूपये, 500 रूपये व 5 हजार रूपये तथा मोहखेड़ के लोक सेवा केन्द्र में आर.एफ.पी. में दिये निर्देशों के अनुसार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम नहीं पाये जाने व आर.एफ.पी. एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-ए का उल्लंघन पाये जाने और स्वान के अतिरिक्त इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था नहीं करने व आर.एफ.पी. एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-एच का उल्लंघन करने एवं लोक सेवा केन्द्र में साफ-सफाई, नागरिकों के लिये पेयजल व शौचालय की व्यवस्था नहीं पाये जाने और आर.एफ.पी.एनेक्सर-6 कंडिका-5 ए-डब्ल्यू-8 का उल्लंघन करने पर लोक सेवा केन्द्र संचालक वीरेन्द्र कुमार डोले को क्रमश: 5 हजार रूपये व 500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।