बीमित राशि का मात्र अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम कृषकों द्वारा देय होगा, शेष प्रीमियम राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाडा :कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले के किसानों से अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की गई है । इच्छुक किसान रबी मौसम 2023-24 में 31 दिसंबर 2023 तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। रबी मौसम में सभी अनाज, दलहन व तिलहन फसलों के लिये बीमित राशि का मात्र अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम कृषकों द्वारा देय होगा, शेष प्रीमियम राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदार व काश्तकार सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिये पात्र हैं। योजना सभी कृषकों के लिये स्वैच्छिक की गई है। किसान योजना से बाहर होने का विकल्प बीमाकंन की अंतिम तिथि से 7 दिवस पूर्व चुन सकते हैं। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा । अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेण्ट के माध्यम से करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अऋणी कृषकों को पंजीयन करवाने के लिये आवश्यक दस्तावेजों के अंतर्गत फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, पहचान पत्र के लिये शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., ड्रायविंग लायसेंस आदि, भू-अधिकार पुस्तिका व बैंक पास बुक की छायाप्रति, स्व-प्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र की प्रति आवश्यक है । सभी ऋणी व अऋणी कृषकों के लिये आधार कार्ड दस्तावेज अनिवार्य हैं तथा मोबाईल नंबर वांछित है।
उप संचालक कृषि श्री सिंह ने बताया कि जो ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते, वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से 7 दिवस पूर्व अर्थात 24 दिसंबर तक संबंधित बैंक में लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र भरकर योजना से बाहर जा सकते हैं। बीमित फसलों में यदि प्राकृतिक आग अर्थात आकाशीय बिजली गिरने, बादल फटने, तूफान, ओला वृष्टि, चक्रवात, अंधड़, टेम्पेस्ट, टोरनेंडो, बाढ़, जल भराव, भू-स्खलन, सूखा अवधि व कीट बीमारियों से नुकसान होने पर बीमा का लाभ मिलने का प्रावधान है । उन्होंने बताया कि फसल बीमा के संबंध में कृषकगण एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के टोल फ्री नंबर-18002337115 पर संपर्क कर सकते हैं तथा रबी वर्ष 2023-24 के लिये जारी अधिसूचना क्षेत्र का ईकाईवार विवरण पोर्टल http://govtpressmp.ic.in/history-gaztte.extra-2022.html पर प्राप्त कर सकते हैं । उन्होंने किसानों से अपील की है कि फसल बीमा का लाभ लेने के लिये अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य करायें। अधिक जानकारी के लिये वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या समीपस्थ बैंक शाखा से कृषक संपर्क कर सकते हैं।
