परिवहन जाँच दल द्वारा जांच के दौरान 6 वाहनों
से लिया गया 14700 रूपये जुर्माना
छिन्दवाड़ा/ गत दिवस अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और डीएसपी यातायात द्वारा परिवहन जाँच दल व यातायात दल के साथ छिंदवाड़ा शहर के परासिया नाका पर छिंदवाड़ा निवासियों द्वारा अन्य प्रदेशों में अपने वाहन का पंजीयन करवाकर मध्यप्रदेश शासन की कर राशि को हानि पंहुचाते हुए अपने वाहनों का पंजीयन अन्य प्रदेश में करवाकर वाहन का निरंतर उपयोग मध्यप्रदेश में करने वाले वाहनों की विशेष जाँच की गईं जिसमें ऐसे 8 वाहनों को जप्त कर यातायात थाना की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ खड़ा करवाया गया ।
परिवहन आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग द्वारा आज अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज कुमार तेहनगुरिया के मार्गदर्शन में परिवहन जाँच दल द्वारा छिंदवाड़ा शहर के नागपुर-पांढुर्णा मार्ग पर पहुंचकर सभी बसों की बारीकी से जाँच की गईं जिसमें कुछ यात्री बसों में खामियां पाये जाने पर संबंधित बस संचालकों पर जुर्माना की कार्यवाही की गईं। शहर के विभिन्न मार्गों पर संचालित बसों के संचालकों द्वारा यात्रियों से बलपूर्वक अधिक किराया लेने और क्षमता से अधिक सवारी बसों मे बैठाये जाने सहित वाहनों में किराया सूची नहीं लगी पाये जाने की मिल रही शिकायतों और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को देखते हुए परिवहन जाँच दल द्वारा शहर के तामिया-पचमढ़ी मार्ग पर सवारी बसों की फिटनेस संबंधी बारीकी से जाँच की गई जो आने वाले समय में भी निरंतर जारी रहेगी एवं जिस वाहन में कुछ विशेष खामियां पाई जायेगी तो ऐसे वाहनों को यथा स्थान सवारी खाली करवाकर उस सवारी वाहन का तत्काल फिटनेस निरस्त किया जायेगा ।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री तेहनगुरिया ने बताया कि छतरपुर मे हुई घटना को देखते हुए परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार के यात्री वाहनों की परमिट व फिटनेस संबंधी निर्देशों में बारीकी से जाँच कार्यवाही के आदेश जारी किये जाने के फलस्वरूप विभिन्न कार्यवाहियां की जा रही हैं । परिवहन जांच दल द्वारा अन्य कार्यवाही में ऑटो रिक्शा की भी जाँच की गईं ।
अन्य कार्यवाही मे ऑटो रिक्शा की भी जाँच की गईं और जिन वाहनों में मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन पाया गया उन वाहन संचालकों पर तत्काल चालानी कार्यवाही करते हुए 6 वाहनों से 14 हजार 700 रूपये का जुर्माना लिया गया। साथ ही अन्य बस संचालकों को समझाईश दी गई कि अगर जिस बस संचालक की भविष्य में इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो परिवहन अधिकारी द्वारा ऐसी बसों का परमिट निरस्त करते हुए उन बसों की जप्ती की कार्यवाही भी की जायेगी।