29 मई को दोपहर 2 बजे से आर.टी.ओ.कार्यालय में बस संचालको की बैठक का आयोजन
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ परिवहन आयुक्त म.प्र. और कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग द्वारा अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज कुमार तेहनगुरिया द्वारा गत दिनों अमरवाड़ा-नरसिंगपुर मार्ग पर अपने जाँच दल के साथ पहुंचकर सभी बसों की बारीकी से जाँच की गईं जिसमें कुछ यात्री बसों में खामियां पाये जाने पर संबंधित बस संचालकों पर जुर्माना की कार्यवाही की गईं। इस मार्ग पर बस संचालकों द्वारा यात्रियों से बलपूर्वक अधिक किराया लेने और क्षमता से अधिक सवारी बसों में बैठाया जाना, वाहनों मे किराया सूची नहीं लगी पाये जाने की मिल रही शिकायतों को देखते हुए अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री तेहनगुरिया द्वारा परिवहन जाँच दल के साथ अमरवाड़ा-नरसिंगपुर मार्ग पर सवारी बसों का फिटनेस संबंधी भौतिक निरीक्षण कर बारीकी से जाँच की गई जो कि आने वाले समय मे निरंतर जारी रहेगी और जिस वाहन में कुछ विशेष खामियां पाई जाती है तो उन वाहनों की यथा स्थान सवारी खाली करवाकर उस सवारी वाहन का तत्काल फिटनेस निरस्त किया जायेगा ।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री तेहनगुरिया ने बताया कि छतरपुर में हुई घटना को देखते हुए परिवहन मंत्री सहित परिवहन आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार की कार्यवाही के आदेश जारी किये जाने के परिप्रेक्ष्य में 29 मई को दोपहर 2 बजे से आर.टी.ओ.कार्यालय में बस संचालको की बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें बसों के फिटनेस संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी । बैठक में सभी बस संचालकों की उपस्थिति अनिवार्य रखी गईं है ताकि सभी बस संचालक अपने-अपने वाहनों में तत्काल सुधार कार्य करने के बाद ही बस संचालन करेंगे, अन्यथा उन्हें परिवहन विभाग की कठोर कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि अन्य कार्यवाही मे ऑटो रिक्शा की भी जाँच की गईं और जिन वाहनों में मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन पाया गया उन वाहन संचालकों पर तत्काल चालानी कार्यवाही करते हुए 7 वाहनों से 19 हजार रूपये का जुर्माना लिया गया और एक यात्री बस क्रमांक MP28P0322 में आपातकालीन दरवाजा पर सीट लगी पाये जाने पर यात्री बस जप्त कर परिवहन कार्यालय मे सुरक्षार्थ खड़ा करवाया गया एवं बस की सीट निकलवाकर कार्यालय में जप्त की गईं और बस संचालक पर 5 हजार रूपये का जुर्माना किया गया। साथ ही ट्रेक्टर ट्रालियों में रिफ़्लेक्टर रेडियम लगाकर अन्य बस संचालकों को समझाईश दी गई कि अगर जिस बस संचालक की भविष्य में इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो परिवहन अधिकारी द्वारा ऐसी बसों का परमिट निरस्त करते हुए उन बसों की जप्ती की कार्यवाही भी की जायेगी।