सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा ।शहर के नागर निगम क्षेत्र में भारी वाहनों के कारण आये दिन गंभीर दुर्घटनाओं के कारण शहर में नागरिकों के सुचारू आवागमन तथा यातायात व्यवस्था में कठिनाई आने की जानकारी स्थानीय समाचारपत्रों व विभिन्न माध्यमों से लगातार प्राप्त हो रही है। कई घटनाओं में दिन के समय भारी वाहनों के शहर में प्रवेश करने से नागरिकों की मृत्यु तक हुई है जिसके कारण कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति निर्मित होती है ।
अतः उक्त गंभीर मुद्दे पर जिला सड़क सुरक्षा सुरक्षा समिति छिंदवाड़ा की बैठक दिनांक 08 मई 2023 में सर्व सम्मति ये निर्णय लिया गया है तथा नगर के सघन एवं व्यस्ततम मार्गो पर तथा यातायात के सुचारू संचालन हेतु जनहित में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा म. प्र.मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नानुसार प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम सीमा में प्रातः 06-00 बजे से रात्रि 10-00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्नानुसार आदेश लागू किया जाता है :-
भारी माल वाहक जैसे ट्रक / डम्फर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक कृषि कार्यों से भिन्न प्रयोजन के प्रयोग में लाये जा रहे ट्रेक्टर का नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा की सीमा में प्रवेश प्रातः 06-00 बजे से रात्रि 10-00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। उक्त अवधि में प्रतिबंधित वाहन आवागमन हेतु बायपास मार्गो का उपयोग कर सकेंगे ।
आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है :-
1/ पुलिस तथा आर्मी के वाहन
2/ नगर निगम के वाहन (कायर बिग्रेड, पानी टेंकर, कचरा गाड़ी आदि वाहन )
3/ निर्वाचन कार्यों में लगे वाहन 4/ विद्युत मण्डल के कार्यों में संलग्न वाहन
5/ एल. पी. जी. / पेट्रोलियम पदार्थ वाहन
6/ स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन 7/ बैंकों में लगे वाहन
8/ शासकीय खाद्यान्न एवं उर्वरक परिवहन में लगे वाहन
उक्त आदेश आज दिनांक 24/05/2023 को जारी किया जाता है जो आगामी आदेश तक लागू रहेगा ।
उक्त आदेश में विशेष परिस्थितियों में विभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर वाहन विशेष को निश्चित समय में छूट प्रदान किये जाने हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी छिंदवाड़ा को अधिकृत किया जाता है ।