सतपुड़ा एक्सप्रेस अमरवाड़ा:- नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक F1/16/ 2022 / 18-3 दिनांक 4:05 2023 के अनुसार मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधिकृत अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिया जाना है जिसके लिए राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में शहरी भूमिहीन व्यक्तियों को शासकीय भूमि के पट्टे दिए जाने की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाने के तथा आवश्यकता अनुसार संपन्न होने वाली कार्यवाही का समुचित प्रचार-प्रसार भी किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनुविभागीय अधिकारी वैशाली जैन के द्वारा सौरभ मरावी नायब तहसीलदार अमरवाड़ा को नोडल अधिकारी एवं रविशंकर धुर्वे राजस्व निरीक्षक सर्कल अमरवाड़ा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए 7 सदस्य टीम गठित की गई है जिसमें लाल सिंह धुर्वे पटवारी तहसील अमरवाड़ा,विजय नेमा सहायक उप निरीक्षक नगरपालिका,आशीष ठाकुर स्थाई कर्मी नगर पालिका,गणेश राजपूत स्थाई कर्मी नगर पालिका,श्याम सुंदर यादव दैनिक वेतन श्रमिक नगर पालिका,अजय नामदेव स्थाई कर्मी नगर पालिका सुखराम बघेल स्थाई कर्मी नगर पालिका को नियुक्त किया है उक्त सर्वेदल भूमिहीन व्यक्तियों को शासकीय भूमि के पट्टे दिए जाने में आमजन को शासन नियमनुसार सहयोग प्रदान करेंगे।