सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा, ।दिनांक: 12/10/2026राज्य कर विभाग, छिंदवाड़ा संभाग द्वारा जीएसटी (GST) रिटर्न निर्धारित समय-सीमा में दाखिल नहीं करने वाले पंजीकृत करदाताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में राज्य कर विभाग, छिंदवाड़ा संभाग की संयुक्त आयुक्त श्रीमती सुनीता वर्मा ने संभाग के समस्त पंजीकृत व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपने लंबित जीएसटी रिटर्न तत्काल दाखिल करें तथा भविष्य में भी सभी रिटर्न निर्धारित समय-सीमा के भीतर दाखिल करना सुनिश्चित करें।
संयुक्त आयुक्त श्रीमती सुनीता वर्मा ने बताया कि जिन पंजीकृत करदाताओं द्वारा GSTR-1 (बाह्य आपूर्तियों का विवरण) निर्धारित समय-सीमा में दाखिल नहीं किया गया है, वे बिना किसी विलंब के अपना लंबित रिटर्न दाखिल करें। साथ ही, सितंबर माह की GSTR-3B रिटर्न भी नियत तिथि के भीतर दाखिल करते हुए देय कर का भुगतान सुनिश्चित करें।उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा करदाताओं को व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर एवं अनुरोध के माध्यम से समय पर रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य करदाताओं को जीएसटी कानून के प्रावधानों का पालन करने के लिए जागरूक करना तथा विलंब से उत्पन्न होने वाली ब्याज एवं विलंब शुल्क संबंधी देयताओं से बचाना है।संयुक्त आयुक्त ने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद यदि करदाता निर्धारित समय-सीमा में रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो संबंधित प्रकरणों में CGST/SGST अधिनियम एवं लागू नियमों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अतः सभी पंजीकृत व्यवसायियों से अपेक्षा है कि वे अपने जीएसटी अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करें और लंबित रिटर्न शीघ्र दाखिल कर अनावश्यक आर्थिक भार एवं कानूनी कार्यवाही से बचें।उन्होंने समस्त करदाताओं से अपील की कि वे समयबद्ध रिटर्न फाइलिंग को अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारी का अभिन्न अंग बनाएं तथा विभाग के साथ सहयोग करते हुए सुचारु एवं पारदर्शी कर-व्यवस्था के निर्माण में सहभागी बनें।















