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सरकारी जमीन से जुड़े 80 लाख के भूखंड खरीदी मामले में पटवारी याचना सोनी निलंबित

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एसडीएम ने जारी किया आदेश

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा, 11 अक्टूबर 2026। छिंदवाड़ा नगर तहसील में पदस्थ पटवारी याचना सोनी के खिलाफ जमीन खरीदी से जुड़े मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छिंदवाड़ा द्वारा 10 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, याचना सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई करीब 80 लाख रुपये में 4,000 वर्गफुट का भूखंड खरीदने और इस संबंध में आवश्यक अनुमति नहीं पाए जाने के मामले में की गई है।

नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्रवाई जारी आदेश के अनुसार, एक समाचार पत्र में सरकारी जमीन की खरीदी से संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद पटवारी याचना सोनी को 8 अक्टूबर 2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उनसे जमीन खरीदी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था।पटवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने के बाद सक्षम अधिकारी ने उसे संतोषजनक नहीं पाया। आदेश में उल्लेख किया गया है कि भूमि क्रय के संबंध में नियमानुसार आवश्यक अनुमति प्राप्त होना नहीं पाया गया। इसके बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।

भू-अभिलेख कार्यालय में किया गया संलग्न निलंबन अवधि के दौरान याचना सोनी को भू-अभिलेख कार्यालय, छिंदवाड़ा में संलग्न किया गया है। आदेश के मुताबिक, इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।वहीं, उनके हल्का नंबर 13 का प्रभार अस्थायी रूप से पटवारी राहुल ठाकुर को सौंपा गया है। राहुल ठाकुर अपने वर्तमान हल्के के साथ अतिरिक्त रूप से इस हल्के का काम भी संभालेंगे।

विभागीय जांच की प्रक्रिया भी होगी आदेश में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3, 4 एवं 19 के उल्लंघन तथा गंभीर कदाचरण से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। मामले में विभागीय जांच की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जमीन खरीदी और विभागीय अनुमति से जुड़े मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अब विभागीय जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

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