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झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से महिला की मौत का आरोप, दो गिरफ्तार

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। हरई थाना पुलिस ने उपचार के दौरान महिला की मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, बिना आवश्यक चिकित्सकीय योग्यता एवं पंजीयन के चिकित्सा व्यवसाय करने और कथित तौर पर गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हुई।पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक, 18 जुलाई 2026 को मृतिका आरती साहू के पति रामभगार साहू निवासी ग्राम बम्हेरी, थाना हरई ने मर्ग क्रमांक 45/2026 के तहत सूचना दी थी। परिजन आरती साहू को बुखार आने पर हरई स्थित महाराजा मार्केट में बंगाली डॉक्टर राजेश सिन्हा के क्लिनिक लेकर गए थे।

आरोप है कि डॉक्टर राजेश सिन्हा के भाई ज्योति प्रकाश मंडल उर्फ काली ने फोन पर डॉक्टर से बात करने के बाद आरती साहू को दो इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की तबीयत और बिगड़ गई। परिजन उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल हरई ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

बिना डिग्री-पंजीयन चिकित्सा करने का आरोप,पुलिस की मर्ग जांच में सामने आया कि डॉ. राजेश सिन्हा और काली उर्फ ज्योति प्रकाश मंडल के पास चिकित्सा शिक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र, डिग्री-डिप्लोमा एवं रजिस्ट्रेशन नहीं होने के बावजूद चिकित्सा व्यवसाय किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार, दोनों ने दवाई देने और इंजेक्शन लगाने का अधिकार एवं आवश्यक ज्ञान नहीं होने के बावजूद आरती साहू का उपचार किया, जिसके बाद इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हो गई।मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज किया।

पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं दोनों आरोपी पुलिस ने आरोपी राजेश सिन्हा उर्फ राजेश भौमिक, पिता बाबू भौमिक, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम पूर्वीसीमोलिया, थाना गगनापुर, जिला नदिया, पश्चिम बंगाल, वर्तमान निवासी रामकुमार साहू का किराये का मकान, महाराजा मार्केट, हरई, जिला छिंदवाड़ा तथा काली उर्फ ज्योतिप्रकाश मंडल, पिता निताई मंडल, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम गोरीशायल, थाना गगनापुर, जिला नदिया, पश्चिम बंगाल, वर्तमान निवासी रामकुमार साहू का किराये का मकान, महाराजा मार्केट, हरई को आरोपी बनाया।

पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 105, 3(5) बीएनएस एवं मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया।11 सितंबर को दोनों गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गएपुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर पता लगाया और 11 सितंबर 2026 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।पुलिस कार्रवाई में थाना प्रभारी मनोज कुमार बघेल, उप निरीक्षक लखनलाल अहिरवार सहित पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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