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नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है, थाना देहात पुलिस द्वारा की गई विवेचना कार्यवाही दिनांक 25/06/2025 को आवेदिका अपनी नाबालिक बालिका को लेकर थाना उपास्थित आई और FIR दर्ज कराई जिसमें आवेदिका की नाबालिक बालिका को मोहल्ले का रहने वाला व्यक्ति (आरोपी) दुर्गेश उइके के द्वारा बहलाफुसलाकर मोहल्ले से कुछ दूरी पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट पर आरोपी दुर्गेश उइके निवासी लोनिया करबल (देहात) छिंदवाड़ा के विरुद्ध थाना देहात में अपराध धारा 137(2), 65(2) BNS, 5(M)/6, POCSO ACT का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना कार्यवाही* – थाना प्रभारी निरीक्षक जी.एस. राजपूत के मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना कार्यवाही SI वर्षा सिंह द्वारा की गई। आरोपी दुर्गेश पिता गलीराम उइके निवासी लोनिया करबल को दिनांक 26.06.25 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय छिंदवाड़ा में पेश किया गया एवं प्रकरण में विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 14/08/2025 को चालान तैयार कर माननीय न्यायालय सुश्री तृप्ति पांडे जे एम एफ सी महोदय छिंदवाड़ा की न्यायालय में पेश किया गया प्रकरण की पैरवी ADPO श्री दिनेश उइके द्वारा की गई है।

*माननीय न्यायालय का निर्णय* – प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई कर दिनांक 10.02.2026 को निर्णय पारित किया गया जिसमें आरोपी दुर्गेश पिता गलीराम उइके निवासी लोनिया करबल देहात छिंदवाड़ा को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है एवं पीड़िता को 2,00,000/- (दो लाख) रुपये राहत प्रतिकर राशि प्रदान करने निर्णय पारित किया गया है।*नाम पता आरोपी*: दुर्गेश पिता गलीराम उइके उम्र 25 साल निवासी लोनिया करबल (देहात) छिंदवाड़ा।

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