Home CITY NEWS शराब सेवनऔरअभद्र व्यवहार के कारण सहायक शिक्षक निलंबित

शराब सेवनऔरअभद्र व्यवहार के कारण सहायक शिक्षक निलंबित

आयुक्त जनजातीय विभाग
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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा, ।27 जनवरी 2026।कार्यालय कलेक्टर, जनजातीय कार्य विभाग, छिंदवाड़ा द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए विकासखंड बिछुआ के अंतर्गत एकीकृत माध्यमिक शाला राधादेवी विशाला, सकल केंद्र बडोसा में पदस्थ सहायक शिक्षक राजेन्द्र खोब्रागडे को निलंबित कर दिया गया है।

क्या हैं आरोप?संकुल प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक शाला बडोसा, विकासखंड बिछुआ द्वारा 16 जनवरी 2026 को प्रेषित पत्र में आरोप लगाया गया कि संबंधित शिक्षक:विद्यालय में मदिरा सेवन कर उपस्थित होते थे,छात्रों को नियमित रूप से अध्यापन कार्य नहीं कराते थे,शाला परिसर में ही सो जाते थे,मध्यान्ह भोजन सहायिका के साथ अभद्र व्यवहार करते थे,ग्रामीणों के साथ विवाद करते थे,इन आरोपों के चलते छात्रों का शैक्षणिक स्तर प्रभावित होने की बात भी सामने आई है।

किस नियम के तहत हुई कार्रवाई?प्राप्त शिकायतों को गंभीर मानते हुए कलेक्टर द्वारा यह पाया गया कि संबंधित शिक्षक का आचरण मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम (1), (2), (3) के विपरीत है और कदाचार की श्रेणी में आता है।इसी आधार पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में क्या रहेगा प्रावधान?निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, हर्रई निर्धारित किया गया है।उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।यह आदेश कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायण द्वारा 27 जनवरी 2026 को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया।

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