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देर रात पुलिस वाहनों की यात्रा पर नया निर्देश: सागर हादसे के बाद पुलिस मुख्यालय ने जारी की गाइडलाइन

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सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल, 10 दिसंबर 2025।मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने देर रात पुलिस वाहनों की लंबी दूरी की यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश सागर जिले में बीडीडीएस (BDDS) वाहन की ट्रक से आमने-सामने हुई भीषण दुर्घटना के बाद जारी किया गया, जिसमें चार पुलिस आरक्षकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को एयर एम्बुलेंस से नई दिल्ली रेफ़र किया गया है।बालाघाट से मुरैना लौट रहा था बीडीडीएस वाहन जानकारी के अनुसार, बीडीडीएस टीम बालाघाट में नक्सल विरोधी ड्यूटी पूरी करने के बाद 09 दिसंबर की शाम मुरैना के लिए रवाना हुई थी। अगले दिन सुबह सागर जिले में वाहन की ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे यह दुखद घटना हुई।

देर रात यात्रा में बढ़ जाता है हादसों का खतरा पुलिस मुख्यालय ने आदेश में उल्लेख किया कि पूर्व में भी देर रात लंबी दूरी की यात्रा के दौरान वाहन चालकों के थक जाने से हादसे होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए सभी इकाइयों को वाहन की स्थिति, चालक की अधिकृत पात्रता और स्वास्थ्य स्थिति की अनिवार्य जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक यात्रा यथा संभव प्रतिबंधित पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि—रात्रि 12:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक पुलिस वाहनों की यात्रा अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर न की जाए।लंबी दूरी की यात्रा होने पर रास्ते में पड़ने वाली पुलिस इकाइयों में चालक को पर्याप्त विश्राम दिलाया जाए।केवल रात्रि गश्त, आकस्मिक थाने की जांच, आपात घटनास्थल पर पहुंचने, कानून-व्यवस्था नियंत्रण या वीवीआईपी मूवमेंट जैसी परिस्थिति में ही यात्रा की अनुमति होगी।

इकाइयों को दिए गए सख्त पालन के निर्देश पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, सेनानियों और प्रशिक्षण इकाइयों को आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रक्षित निरीक्षक, जिला नियंत्रण कक्ष प्रभारी और सूबेदार मेजरों को भी आदेश पालन के लिए पाबंद किया गया है।

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