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सहायक संचालक निलंबित: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अवैध वसूली और अभद्र व्यवहार के आरोप

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।महिला एवं बाल विकास विभाग में एक बड़ा कदम उठाते हुए जबलपुर संभाग के कमिश्नर ने छिंदवाड़ा जिले के सहायक संचालक हेमंत छेकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।कलेक्टर, छिंदवाड़ा द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि विकासखंड मोहखेड़ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से श्री छेकर द्वारा ₹10,000 से ₹20,000 तक की अवैध वसूली की मांग की गई थी। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान उनके अभद्र और अपमानजनक व्यवहार की भी पुष्टि हुई है।जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रकरण के कारण विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा है।

कलेक्टर, छिंदवाड़ा द्वारा 5 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब में श्री छेकर ने 6 अक्टूबर को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। हालांकि, कमिश्नर द्वारा उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया।आदेश में कहा गया है कि हेमंत छेकर का यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1)(i), (ii), (iii) के तहत दंडनीय है और यह शासकीय कर्तव्यों में लापरवाही एवं उदासीनता का प्रतीक है।कमिश्नर, जबलपुर संभाग द्वारा जारी आदेश में हेमंत छेकर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।—

🔹 प्रमुख बिंदु:

अभियुक्त अधिकारी: हेमंत छेकर, सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास, छिंदवाड़ा

आरोप: ₹10,000 से ₹20,000 तक की अवैध वसूली एवं अभद्र व्यवहार

जांच परिणाम: आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित,कार्रवाई: तत्काल प्रभाव से निलंबन मुख्यालय: संयुक्त संचालक कार्यालय, महिला एवं बाल विकास, जबलपुर

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