दुर्गा उत्सव एवं दशहरा पर्व के शांति एवं सद्भाव के साथ आयोजन को लेकर जिला शांति समिति की बैठक संपन्न
सर्वसम्मति से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही डीजे के प्रयोग की रहेगी अनुमति
घनी बस्तियों, संकरे रास्तों में आतिशबाजी पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध – कलेक्टर श्री सिंह
बड़े विसर्जन स्थलों पर स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ की टीम अनिवार्य – कलेक्टर श्री सिंह
गरबा में निऑन थीम और बॉलीवुड गानों पर रहेगा प्रतिबंध
उत्सव के दौरान पुलिस की रहेगी चाक-चौबंद व्यवस्था- पुलिस अधीक्षक श्री पाण्डेय
गरबा पंडालों के आसपास सीसीटीवी कैमरे और नियमित निगरानी की व्यवस्था की जाएगी- पुलिस अधीक्षक श्री पाण्डेय
छिन्दवाड़ा/21 सितंबर 2025/ सोमवार 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। जिले में दुर्गा उत्सव और दशहरा पर्व को शांति एवं सद्भाव से मनाने के उद्देश्य से रविवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक श्री अजय पाण्डेय की उपस्थिति में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एडीएम श्री धीरेन्द्र सिंह, एसडीएम श्री सुधीर जैन, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर, सीएसपी, डीएसपी ट्रैफिक, ट्रैफिक, थाना कोतवाली और थाना देहात की टी.आई., सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और जिला शांति समिति के सदस्यों के साथ ही सभी दुर्गा उत्सव समिति और गरबा आयोजन समितियों के आयोजक और सदस्य उपस्थित थे। बैठक में पूर्व की व्यवस्थाओं और सुरक्षा के संबंध में व्यापक चर्चा एवं सुझाव के उपरांत सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक के प्रमुख निर्णय –
कोलाहल नियंत्रण – दुर्गा उत्सव और दशहरा के दौरान ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए स्पष्ट किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही डीजे के प्रयोग की अनुमति रहेगी। दुर्गा पंडालों और गरबा के दौरान डीजे पर केवल भक्ति गीत एवं शालीन संगीत की अनुमति होगी। आपत्तिजनक गानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर डीजे संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।
सुरक्षा प्रबंध – सभी दुर्गा पंडालों पर विद्युत और आतिशबाजी से सुरक्षा के विशेष इतंजाम के निर्देश दिए गए हैं। घनी बस्तियों और संकरे रास्तों पर आतिशबाजी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। ट्रांसफार्मर के पास दुर्गा पंडाल नहीं लगाने की समझाईश दी गई है।
गरबा आयोजन – गरबा कार्यक्रम रात 10:30 बजे तक ही आयोजित किए जा सकेंगे। गरबा में नियॉन थीम और बॉलीवुड गानों को प्रतिबंधित किया गया है।
भक्ति एवं सांस्कृतिक अनुशासन – प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी पर्व गरिमा और सांस्कृतिक मर्यादा के साथ ही मनाए जाने की अनुमति रहेगी। आयोजकों को स्वयंसेवकों के माध्यम से व्यवस्थाएं संभालने की जिम्मेदारी दी गई है।
दुर्गा विसर्जन और दशहरा – दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जायेगा एवं विसर्जन का कार्यक्रम 2 और 3 अक्टूबर तक चलेगा। विसर्जन के दौरान सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। असुविधा से बचने के लिए दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन समय का ध्यान रखते हुए करने का अनुरोध किया गया है। बड़े विसर्जन स्थलों पर नगर निगम, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, होम गार्ड्स और सीडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी।
सुविधाएं और यातायात प्रबंधन – बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम को जल समारोहों की सड़कों की मरम्मत, पानी व सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्युत मंडल को खुले और झूल रहे बिजली के तारों को सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक एवं पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि मुख्य मार्गों पर अव्यवस्था न हो।
कलेक्टर श्री सिंह ने पूर्व में आयोजित सफल पर्वों के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस बार भी त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गरबा आयोजन, देवी भक्ति का माध्यम है, इसलिए किसी भी स्थिति में ऐसे गाने न बजें, जो संस्कृति के विपरीत हों। उन्होंने घनी बस्तियों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध और पंडालों के पास ट्रांसफार्मर न होने के निर्देश देते हुए कहा कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने नगर निगम को साफ-सफाई, पानी और सड़क व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही विशेष विसर्जन स्थलों पर स्वास्थ्य विभाग से एक प्रतिनिधि की उपस्थिति को अनिवार्य किया। उन्होंने आवारा जानवरों के प्रबंधन के निर्देश भी नगर निगम को दिए हैं। उन्होंने आयोजक समितियों और डीजे संचालकों को स्पष्ट रूप से कहा कि सभी दिशा-निर्देशों का पालन गंभीरता से किया जाए, अन्यथा कानून तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी।
पुलिस अधीक्षक श्री अजय पाण्डेय ने कहा कि दुर्गा विसर्जन और दशहरा पर्व के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन सख्ती से कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक की व्यवस्था सुव्यवस्थित की गई है। एक बाइक पर तीन सवारियों की अनुमति नहीं होगी तथा ओवरस्पीडिंग पर सख्त रोक रहेगी। दुर्गा पंडालों में 24 घंटे आयोजक समिति का प्रतिनिधि उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। झांकियों, जल समारोहों में किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग वर्जित रहेगा। पारंपरिक पंडालों के अलावा अन्यत्र पंडाल नहीं लगाए जाएं और प्रसाद की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।
बैठक में शांति समिति द्वारा सुझाए गए उपायों की जिला प्रशासन और पुलिस ने सराहना की तथा आश्वस्त किया कि सभी निर्णयों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने प्रशासन को सहयोग का आश्वासन देते हुए पर्व को शांति, सद्भाव और सुरक्षा के साथ मनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।