अवमानक औषधियों के उपयोग न किये जाने संबंधी एडवाइजरी जारी
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा// खाद्य एवं औषधी प्रशासन छिंदवाड़ा औषधी निरीक्षक द्वारा सभी आमजन को सूचित किया गया है कि पूर्व में औषधी कोल्ड्रिफ सिरप, बैच नंबर.-SR-13 को अवमानक स्तर का घोषित किया गया था। जिसका क्रय एवं विक्रय पर पूर्व से ही प्रतिबंध लागू है। इसके अलावा अन्य 02 औषधी भी खाद्य एवं औषधी प्रशासन मध्यप्रदेश राज्य की औषधी जाँच प्रयोगशाला द्वारा इन औषधियों को अवमानक मिलावटी घोषित किया गया है।
जिनका विवरण इस प्रकार है- Relife Syrup Batch No.-LSL25160 निर्माता Shape Pharma pvt. Ltd. Shekhpur Gujrat एवं Respifresh TR Syrup Batch No.-R01G12523 निर्माता Rednex Pharmaceuticals pvt. Ltd. Bagodara Ahmedabad Gujrat. खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल मध्यप्रदेश के द्वारा उक्त औषधियों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई हैं।
साथ ही भारत सरकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी एडवाईजरी 03 अक्टूबर 2025 के अनुसार सभी चिकित्सकों द्वारा 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सर्दी-खांसी के लिये आमतौर पर कोई भी सिरप उपयोग की सलाह नहीं दी जानी चाहिये ।
इस संबंध में खाद्य एवं औषधी प्रशासन छिंदवाड़ा के औषधी निरीक्षक द्वारा जिले के आम जनों को सूचित किया गया है कि उक्त औषधियों का उपयोग न करें एवं आपके द्वारा अगर यह औषधी क्रय की गई हो तो उसका उपयोग न किया जाये तथा इसकी जानकारी निकटतम सरकारी अस्पताल अथवा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिंदवाड़ा/कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधी प्रशासन छिंदवाड़ा को प्रदाय करें। सभी चिकित्कों, दवा विक्रेता एवं आमजन इस एडवाईजरी से सूचित हों एवं इसका पालन सुनिश्चित करें।