Home CITY NEWS Chhindwara खनिज मुरूम के अवैध भण्डारणकर्ता पर 1करोड़ 34 लाख रूपये जुर्माना…

Chhindwara खनिज मुरूम के अवैध भण्डारणकर्ता पर 1करोड़ 34 लाख रूपये जुर्माना…

K
WhatsApp चैनल लिंक WhatsApp ग्रुप जॉइन करें

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में अमोल उर्फ मोनू सेंगर माता शोभा सेंगर पिता संजय सिंह सेंगर निवासी रेस्कीयु कालोनी वार्ड नंबर 15 परासिया जिला छिन्दवाड़ा द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार अवैध रूप से खनिज मुरूम का भण्डारण किया जानाप्रमाणित होने पर प्रावधान के अनुसार अनावेदक अमोल उर्फ मोनू सेंगर माता शोभा सेंगर पिता संजय सिंह सेंगर निवासी रेस्कीयु कालोनी वार्ड नंबर 15 परासिया जिला छिन्दवाड़ा पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 13416000 रुपए अधिरोपित की गई है।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि प्रभारी खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण में सहायक खनि अधिकारी छिंदवाड़ा के प्रतिवेदन 11 सितंबर 2024 के अनुसार 29 अगस्त 2024 को मौजा ग्राम खिरसाडोह माल तहसील परासिया स्थित भूमि खसरा नंबर 11/2 के अंश भाग पर अमोल उर्फ मोनू सेंगर माता शोभा सेंगर पिता संजय सिंह सेंगर निवासी रेस्कीयु कालोनी वार्ड नंबर 15 परासिया जिला छिन्दवाड़ा एवं जलाउद्दीन पिता मो. ईसलाम निवासी पेंचवेली स्कूल के पास परासिया जिला छिन्दवाड़ा द्वारा अवैध रूप से खनिज मुरूम का भण्डारण किया जाना पाया गया। इसीलिये अवैध भण्डारणकर्ता अमोल उर्फ मोनू सेंगर माता श्रीमती शोभा सेंगर पिता संजय सिंह सेंगर निवासी रेस्कीयु कालोनी वार्ड नंबर 15 परासिया जिला छिन्दवाड़ा पर म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय पांच नियम 18 (2) एवं (4) के नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित की कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

प्रभारी खनि अधिकारी छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन एवं अवलोकन करने के उपरांत म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 के अनुसार खनिज मुरूम मात्रा 4472 घनमीटर अवैध भण्डारण किए जाने के कारण नियमानुसार 3354000 रुपए की अर्थशास्ति, 3354000 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, 1000 रुपए की प्रशमन राशि को मिलाकर कुल शास्ति मय प्रशमन शुल्क 6709000 रूपये अधिरोपित करने के लिये प्रस्तावित किया गया। लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण नियम के प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 6708000 रुपए की दुगुना राशि 13416000 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।

साथ ही म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 05 नियम 18 (6) में वर्णित प्रावधानों के तहत अवैध भण्डारण में प्रयुक्त वाहन पोंकलेन मशीन टाटा हिटाची 200 EX SUPER नारंगी रंग जिसका इंजन नंबर 131 सीरियल नंबर S200-52018 है, इस वाहन को शासन हित में राजसात किया जाता हैं। राजसात वाहन तथा जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के तहत नीलाम करने के आदेश दिये गये हैं। अपील अवधि के पश्चात नियमानुसार नीलामी की जाकर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा किये जाने के आदेश भी पारित किये गये है।

  • WhatsApp चैनल लिंक WhatsApp चैनल जॉइन करें