सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।मानननीय न्यायालय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश सौसर जिला छिन्दवाडा द्वारा विशेष प्रकरण कमांक 02/2024 थाना लोधीखेडा के अपराध क्रमांक-378/2023 के आरोपी सुखदेव उर्फ सुखदास पिता परसू उइके, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम रिधौरा थाना लोधीखेडा जिला पांढुर्णा को धारा 376 एबी भादवि में शेष प्राकतिक जीवनकाल तक का आजीवन कारावास एवं 10,000/- रू का अर्थदंड एवं धारा- 5 (m) सहपठित धारा 6, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में शेष प्राकतिक जीवनकाल तक का आजीवन कारावास एवं 10,000/-रू का अर्थदंड से दंण्डित किया गया । प्रकरण में शासन की ओर से श्री अखिल कुमार कुशराम विशेष लोक अभियोजक तहसील सौंसर जिला-पाडुर्णा के द्वारा पैरवी की गई ।
घटना विवरण- विशेष लोक अभियोजक सौंसर अखिल कुमार कुशराम ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 14/12/2023 को अभियोक्त्री स्कूल पढ़ने गई थी, दोपहर में अभियोक्त्री को पेशाब लगा जो उसका सलवार का नाढा नहीं खुलने से पेशाब से उसकी सलावार गीली हो गई तब अभियोक्त्री सलवार बदलने के लिए दोपहर में घर गई एवं सलवार बदलकर लेगी पहनी और वापस स्कूल जा रही थी तब आरोपी सुखदेव उइके ने जबरदस्ती अभियोक्त्री को हाथ पकडकर अपने घर के अंदर ले गया एवं अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित किया जिस पर से आरोपी के विरूद्ध थाना लोधीखेडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण में उपनिरीक्षक रोशनी उइके, उपनिरीक्षक विकम सिंह बघेल द्वारा विवेचना की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये न्यायालय द्वारा दंण्डित किया गया।