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Chhindwara उत्कृष्ट कन्या छात्रावास में प्रवेश के नाम पर अधीक्षक ने लिए पाँच-पाँच हज़ार रुपए …

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3 कर्मचारियों पर हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा, – जन जातीय कार्य विभाग के सरकारी विद्यालयों और छात्रावासों में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के मामलों में तीन शासकीय कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद आयुक्त जनजाति कार्यविभाग सत्येंद्र मरकाम ने इनके खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं।

. उत्कृष्ट कन्या छात्रावास हर्रई की अधीक्षक पर कार्रवाई

आशा धुर्वे, तत्कालीन अधीक्षक, उत्कृष्ट कन्या छात्रावास हर्रई, पर स्वीकृत सीट से 41 अधिक छात्राओं को प्रवेश देने और प्रवेश के नाम पर ₹5000 की राशि लेने के आरोप सिद्ध हुए हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 (1) (एक) (दो) (तीन) का उल्लंघन है। उन्हें तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

. प्राथमिक शिक्षक श्रीमती सरिता मोहने निलंबित

सरिता मोहने, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शाला ओझलढाना, पर छात्रों की पढ़ाई में लापरवाही बरतने, जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार करने और उन्हें धमकी देने के आरोप लगे हैं। जांच में यह भी पाया गया कि विद्यालय में छात्रों का शैक्षणिक स्तर बेहद कमजोर है। इसे कदाचरण मानते हुए उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी, बिछुआ नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ता प्राप्त होगा।

प्राथमिक शिक्षक लियाकत खान की वेतन वृद्धि रोकी गई

लियाकत खान, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शाला पुस्सूढाना, पर विद्यालय से बार-बार अनुपस्थित रहने, देर से आने और समय से पहले जाने के आरोप लगे थे। कारण बताओ नोटिस के बाद उनके उत्तर को असंतोषजनक मानते हुए, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (IV) के तहत उनकी तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है। इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि शासकीय संस्थानों में लापरवाही और अनुशासनहीनता पर प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। सरकारी सेवकों को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्पक्षता से करना होगा, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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