सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। बर्ड फ्लू (एच5 एन1 एवियन इनफ्लुएंजा) संक्रमण के मामले सामने आने के बाद छिंदवाड़ा में एहतियातन सख्त कदम उठाए गए हैं। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने आदेश जारी कर 21 दिनों तक मुख्य मटन मार्केट और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में पॉल्ट्री उत्पादों की बिक्री और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया था।
सहायक आयुक्त (ए.एच.) पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य पालन भारत सरकार के पत्र 28 फरवरी 2025 के अनुसार 01 किलोमीटर का परिचालन क्षेत्र जिसके अंतर्गत पक्षी/मुर्गियां संक्रमित पाई गई है, की निगरानी सुनिश्चित की जानी है तथा निगरानी योजना जारी होने से 03 महीने तक कोई भी पक्षी/मुर्गियां उस क्षेत्र में आने ना पाये के निर्देश दिये गये हैं। इस आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के वार्ड क्रमांक-30 के 01 किलोमीटर परिधि क्षेत्र जिसमें वार्ड नंबर 06, 07, 08, 28, 29, 30, 31, 41 एवं 45 में पूर्व से प्रतिबंधित चिकन एवं पॉल्ट्री प्रोडक्ट के विक्रय एवं परिवहन पर 11 मई 2025 (03 माह) तक प्रतिबंध लागू रहेगा
कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हैं
नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 30 (चिकन मार्केट) और वार्ड नंबर 03 (बिल्ली पालकों के घर) में बर्ड फ्लू के मामले पाए गए हैं। इसके चलते 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वार्ड 06, 07, 08, 28, 29, 30, 31, 41 और 45 को संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है।
किस पर प्रतिबंध लगा है?- चिकन, अंडे और अन्य पॉल्ट्री उत्पादों की बिक्री और परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
– मटन और मछली की बिक्री पर अब कोई रोक नहीं है।
कब तक रहेगा प्रतिबंध – चिकन और पॉल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर 11 मई 2025 (तीन महीने) रोक रहेगी।
– प्रभावित क्षेत्र में किसी भी पक्षी या मुर्गी के आने पर 11 मई 2025 (तीन महीने) तक प्रतिबंध रहेगा। – नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा और आसपास के गांवों सालीमेटा, लिंगा और बड़गोना को सर्वेलेंस जोन घोषित किया गया है, जहां अगले 3 महीने तक निगरानी रखी जाएगी। सम्पूर्ण नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा एवं ग्राम सालीमेटा-लिंगा-बड़गोना की 10 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र को एवियन इनफ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के लिये सर्वेलेंस क्षेत्र 03 माह की अवधि के लिये घोषित किया गया है।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क रहें। संक्रमण रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखें और प्रभावित क्षेत्रों में मरे हुए पक्षियों की सूचना तुरंत नगर निगम या पशुपालन विभाग को दें।