सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा, । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छिंदवाड़ा मेहताब सिंह बघेल की अदालत ने चोरी के मामले में आरोपी अभिषेक उर्फ चीकू (28 वर्ष), निवासी लालबाग गोंडी मोहल्ला, छिंदवाड़ा को दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200-200 रुपये (कुल 400 रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण:प्रार्थी सुनील मालवीय ने थाना कुण्डीपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 अप्रैल 2018 को वह अपनी मामा की बेटी की शादी में कृष्णा लॉन, बालाजी नगर, छिंदवाड़ा आया था। वह अपने परिवार के साथ रूम नंबर 108 में ठहरा हुआ था। रात करीब 09:30 बजे वह परिवार के साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए रूम का ताला लगाकर चला गया।बाद में जब परिवार की सदस्य शांतिबाई कमरे में पहुंची, तो देखा कि ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। चोरी में सोने का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, मोबाइल फोन, 04 साड़ियां, बच्चों के कपड़े एवं करीब 15,000 रुपये नकद चोरी कर लिए गए थे।
पुलिस जांच और अदालत का फैसला:थाना कुण्डीपुरा पुलिस ने मामले की जांच के दौरान संदेह के आधार पर अभिषेक उर्फ चीकू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने का मंगलसूत्र और 700 रुपये नकद बरामद किए।जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को भादवि की धारा 457 और 380 के तहत दोषी ठहराया और उसे 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200-200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।इस प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर ने सफल पैरवी की।