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विद्युत करंट से हत्या करने वाले तीन आरोपियों को 10 वर्ष का कारावास

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। जिला न्यायालय के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, सौंसर ने विद्युत करंट फैलाकर हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

फैसले का विवरण:प्रकरण संख्या 01/2022 के तहत थाना बिछुआ के अपराध क्रमांक 328/2021 में आरोपी गुरुप्रसाद पिता किसनलाल कुमरे (40 वर्ष), शिवकुमार पिता पोरू उईके (30 वर्ष) एवं रामा पिता तेजलाल पुषाम (40 वर्ष), निवासी ग्राम सुर्रेवानी, थाना बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2)/34 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये का अर्थदंड, धारा 201 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये का अर्थदंड, तथा विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

घटना का विवरण:अपर लोक अभियोजक संदीप मेश्राम ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 नवंबर 2021 को रात 8 बजे आरोपियों ने खेत में सुअर पकड़ने के उद्देश्य से बिजली के खुले तार खूटियों में लपेटकर करंट फैला दिया था। इस करंट की चपेट में आने से हीरामन नामक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना को छिपाने के लिए आरोपियों ने शव को पास के जंगल में झाड़ियों के पीछे छिपा दिया।

इस घटना की सूचना मिलने पर थाना बिछुआ में प्रकरण दर्ज किया गया तथा निरीक्षक राजाराम दुबे द्वारा संपूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनाई।अभियोजन पक्ष की भूमिका:इस प्रकरण में अपर लोक अभियोजक संदीप मेश्राम ने सफल पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषियों को कठोर दंड दिया।

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