सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा
प्राथमिक शाला बीजाढाना में पदस्थ एक प्राथमिक शिक्षक निलंबित छिन्दवाड़ा/28 फरवरी 2025/ सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा प्राथमिक शाला बीजाढाना के प्राथमिक शिक्षक श्री प्रभुदयाल परतेती को शराब का सेवन कर शाला में उपस्थित होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड तामिया के ग्राम बीजाढाना के ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर को जनसुनवाई में प्राथमिक शाला बीजाढाना के प्राथमिक शिक्षक श्री परतेती की शिकायत प्रस्तुत कर लेख किया कि प्राथमिक शिक्षक श्री परतेती संस्था में मदिरा का सेवन कर उपस्थित होते है, पालक शिक्षक संघ की बैठक वर्षों से नहीं ली गई है, महिलाओं से अभद्रता करते है, अध्यापन कार्य सही ढंग से नहीं कराते है। प्राप्त शिकायत की जांच प्राचार्य हाई स्कूल सिधौली से कराई गई, जिसमें शिकायत सही पायी गई। प्राथमिक शाला बीजाढाना के प्राथमिक शिक्षक श्री परतेती का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये प्राथमिक शिक्षक श्री परतेती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री परतेती का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।
एक उच्च श्रेणी शिक्षक के विरूद्ध निलंबन के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित
छिन्दवाड़ा/28 फरवरी 2025/ कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा विकासखंड हर्रई की शासकीय माध्यमिक शाला हड़ाई के उच्च श्रेणी शिक्षक श्री भुवनलाल सनोडिया को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना, आवेदन पत्र को बिना अग्रेषण के सीधे जनसुनवाई में जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करने पर निलंबन के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है ।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि विकासखंड हर्रई की शासकीय माध्यमिक शाला हड़ाई संकुल केन्द्र सुरलाखापा के उच्च श्रेणी शिक्षक श्री भुवनलाल सनोडिया के द्वारा जनसुनवाई में जिला कलेक्टर के नाम से पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया कि उनका एक्सीडेन्ट होने के कारण चलने में असमर्थ हैं। चिकित्सीय जांच में 50 प्रतिशत विकलांग घोषित किया गया है। हिप ज्वाईंट के गैप में दर्द होने के कारण शहर में बार-बार चिकित्सक के परामर्श की जरूरत पड़ती है। इस समस्या को देखते हुए कन्या शिक्षा परिसर छिन्दवाड़ा अथवा बालक माध्यमिक शाला छिन्दवाड़ा में स्थानांतरण किये जाने के लिये लिखा गया। शासकीय माध्यमिक शाला हड़ाई संकुल केन्द्र सुरलाखापा के उच्च श्रेणी शिक्षक श्री सनोडिया के द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना, आवेदन पत्र को बिना अग्रेषण के सीधे जिला कलेक्टर के नाम से आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है। इसीलिये शासकीय माध्यमिक शाला हड़ाई संकुल केन्द्र सुरलाखापा के उच्च श्रेणी शिक्षक श्री सनोडिया के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही (निलंबित) के लिए प्रस्तावित की गई है।
प्राथमिक शाला तेंदनीढाना में पदस्थ एक प्राथमिक शिक्षक निलंबित छिन्दवाड़ा/ सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा प्राथमिक शाला तेंदनीढाना के प्राथमिक शिक्षक मदन भारती को बिना सूचना के अनुपस्थित रहने एवं शराब का सेवन कर शाला में उपस्थित होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी तामिया द्वारा अपने पत्र 05 फरवरी 2025 द्वारा लेख किया कि 30 जनवरी 2025 को सरपंच, पालक शिक्षक संघ के सदस्य एवं ग्रामीणों द्वारा विकासखंड तामिया की प्राथमिक शाला तेंदनीढाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षक श्री भारती बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये, ग्रामीणों द्वारा जन शिक्षक को अवगत कराया गया कि प्राथमिक शिक्षक श्री भारती संस्था में कभी-कभी 1-2 घंटे के लिए आते है और जब आते है, तो मदिरा का सेवन कर उपस्थित होते है। इस कृत्य के लिए विकासखंड स्त्रोत समन्वयक द्वारा प्राथमिक शिक्षक श्री भारती को कारण बताओ सूचना पत्र भी दिया गया। जिसका कोई उत्तर प्राथमिक शिक्षक श्री भारती द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्राथमिक शिक्षक श्री भारती का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये प्राथमिक शाला तेंदनीढाना के प्राथमिक शिक्षक भारती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री भारती का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।
आरोप पत्र जारी आकाश धुर्वे भृत्यअनुसूचित जाति बालक छात्रावाससौंसरविख-छिन्दवाडा को- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) निमय 1966 के नियम 14 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत, विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी करने ।एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जांच करने का निर्णय लिया गया है। जिन अवचारों के आधार पर यह कार्यवाही प्रस्तावित है उनका विवरण आरोप पत्र एवं अभिकथन पत्र में दिया गया है तथा जिन दस्तावेजों एवं साक्ष्य पर यह आरोप आधारित हैं उनका उल्लेख संलग्न अभिलेख सूची एवं गवाहों की सूची में दिया गया है।2/- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जांच हेतु, यह आरोप पत्र, अभिकथन पत्र, अभिलेखों की सूची एवं गवाहों की सूची आपको भेजते हुए आपसे अपेक्षा है कि अधिरोपित आरोपों के विरूद्ध जो भी अभ्यावेदन या बचाव कथन देना चाहें उसे इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।1-क्या आप प्रत्यक्ष सुनवाई चाहते है ?2-क्या आप मौखिक जांच करवाना चाहते हैं ?3-क्या आप अपने प्रतिरक्षा में गवाह प्रस्तुत करना चाहते है? यदि हां तो गवाहों की सूचीसंलग्न करें ।3-आपकों यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जावेगा कि उक्त आरोपों के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार है तदनुसार आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दंडित कर दिया जावेगा ।
आरोप पत्र जारी
गणराज शाह नरें प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शाला सिगोडी विख-तामिया जिला-छिन्दवाडा को- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) निमय 1966 के नियम 14 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी करने ।एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतर्गत विभागीय जाच करने का निर्णय लिया गया है। जिन अवचारों के आधार पर यह कार्यवाही प्रस्तावित है उनका विवरण आरोप पत्र एवं अभिकथन पत्र में दिया गया है तथा जिन दस्तावेजों एवं साक्ष्य पर यह आरोप आधारित है उनका उल्लेख सलग्न अभिलेख सूची एवं गवाहों की सूची में दिया गया है। 2/- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाच हेतु यह आरोप पत्र, अभिकथन पत्र, अभिलेखों की सूची एवं गवाहों की सूची आपको भेजते हुए आपसे अपेक्षा है कि अधिरोपित आरोपों के विरूद्ध जो भी अभ्यावेदन या बचाव कथन देना चाहें उसे इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।1-क्या आप प्रत्यक्ष सुनवाई चाहते है ?2-क्या आप भौखिक जाच करवाना चाहते हैं?3-क्या आप अपने प्रतिरक्षा में गवाह प्रस्तुत करना चाहते है? यदि हां तो गवाहों की सूची संलग्न करें ।3-आपकों यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जावेगा कि उक्त आरोपों के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार है तदनुसार आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दडित कर दिया जावेगा ।
मांगा स्पष्टीकरण
तुलसीराम बेलवंशीभृत्यमाध्यमिक शाला खमराकलाविकास खंड-जुन्नारदेवजिला-छिन्दवाडा को- स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबद ।- विकास खंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव का पत्र दिनांक 06.08.2024विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा विकास खंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव द्वारा लेख किया गया है कि आपके द्वारा शाला की साफ सफाई नहीं की जाती है, कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है। आपका उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करने के साथ-साथ मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 उपनियम (1) (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है ।अतः उपरोक्त संबंध में आप अपना उत्तर 03 दिवस की समयावधि में मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 तदनुसार आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दडित कर दिया जावेगा ।
दिया आरोप पत्र,
सुफियान मंसूरी,भृत्य अनुसूचित जाति बालक छात्रावास छिन्दवाडा विख-छिन्दवाडा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) निमय 1966 के नियम 14 में निहित प्रावधानो के अतर्गत विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी करने बाबत् ।एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जाच करने का निर्णय लिया गया है। जिन अवचारों के आधार पर यह कार्यवाही प्रस्तावित है उनका विवरण आरोप पत्र एवं अभिकथन पत्र में दिया गया है तथा जिन दस्तावेजों एवं साक्ष्य पर यह आरोप आधारित है उनका उल्लेख संलग्न अभिलेख सूची एव गवाहों की सूची में दिया गया है। 2/- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 केअंतर्गत विभागीय जांच हेतु, यह आरोप पत्र, अभिकथन पत्र, अभिलेखों की सूची एवं गवाहों कीसूची आपको भेजते हुए आपसे अपेक्षा है कि अधिरोपित आरोपों के विरूद्ध जो भी अभ्यावेदन याबचाव कथन देना चाहे उसे इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।1-क्या आप प्रत्यक्ष सुनवाई चाहते है ?2-क्या आप मौखिक जांच करवाना चाहते हैं ?3-क्या आप अपने प्रतिरक्षा में गवाह प्रस्तुत करना चाहते है? यदि हां तो गवाहों की सूचीसंलग्न करें ।3-आपकों यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जावेगा कि उक्त आरोपों के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार है तदनुसार आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दंडित कर दिया जावेगा ।
रोकी वेतन वृद्धि
आदिवासी बालक छात्रावास सोनपुर में निवासरत छात्र की मृत्यु के कारण श्रीमती सविता तिवारी छात्रावास अधीक्षक (मूल पद-प्राथमिक शिक्षक) आदिवासी बालक छात्रावास सोनपुर को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7200 / शिकायत / जजाकावि/2023 दिनाक 23.09.2023 द्वारा निलंबित किया जाकर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 7896/ सा. स्था/जजाकावि/2023 छिन्दवाडा दिनांक 30.10.2023 एवं पत्र कमांक 8282/शिका/जजाकावि/2023 दिनांक 04.12.2023 द्वारा आरोप पत्र/अतिरिक्त आरोप आदि जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया। श्रीमती सविता तिवारी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र का उत्तर समाधानकारक नहीं होने के कारण कार्यालयीन आदेश कमाक 09/ सा.स्था / जजाकावि/2023 दिनांक 02.01.2024 द्वारा विभागीय जांच संस्थित कर विभागीय जांच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किये गये। विभागीय जाच अधिकारी द्वारा दिनांक 16.11.2024 को जाच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सविता तिवारी पर लगाये गये आरोप सत्य प्रतिवेदित किये गये। सविता तिवारी को कार्यालयीन पत्र कमाक 252/शिका/जजाकावि/14.01.2025 द्वारा विभागीय जाच प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया। श्रीमती सविता तिवारी द्वारा दिनाक 29.01.2025 को स्पष्टीकरण का उत्तर प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत उत्तर के साथ पैसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे अपचारी कर्मचारी को लगाये गये आरोपो से मुक्त किया जा सके। अत सविता तिवारी छात्रावास अधीक्षक (मूल पद-प्राथमिक शिक्षक) आदिवासी बालक छात्रावास सोनपुर जिला छिन्दवाडा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (v) के तहत 03 (तीन) वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाती है। इनके निलंबन अवधि को मात्र पेंशन की गणना के लिए मान्य किया जाता है साथ ही सविता तिवारी को भविष्य में किसी भी छात्रावास / आश्रम में अधीक्षक के पद की जिम्मेदारी निर्वहन के लिए अयोग्य घोषित किया जाकर विभागीय जांच प्रकरण समाप्त किया जाता है।