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61 दिन में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, पीड़िता को 2 लाख रुपये प्रतिकर

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सतपुड़ा एक्सप्रेस जुन्नारदेव। माननीय अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव ने थाना नवेगांव के अपराध क्रमांक 203/2024 व विशेष प्रकरण क्रमांक 30/2024 में आरोपी दिनेश पिता नचन यदुवंशी (उम्र 28 वर्ष) को धारा 5(n)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक) तथा ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही, धारा 137(2) भारतीय दंड संहिता के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण** दिनांक 02 दिसंबर 2024 को पीड़िता ने थाना नवेगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि स्कूल से घर लौटते समय आरोपी ने उसे बहाने से रोका और जबरन सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी और फरार हो गया। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद मामला थाने में दर्ज किया गया। थाना नवेगांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपनिरीक्षक पूनम उईके व उपनिरीक्षक राजेश साहू द्वारा की गई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती गंगायती डहेरिया ने प्रभावी पैरवी की। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, जुन्नारदेव ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को कठोर दंड दिया। साथ ही, पीड़िता को ₹2 लाख प्रतिकर देने हेतु विधिक सहायता प्राधिकरण को आदेशित किया गया।

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