सतपुड़ा एक्सप्रेस दिल्ली।हाल ही में फास्टैग नियमों में बदलाव से संबंधित कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं, जिन पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने स्पष्टीकरण जारी किया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि टोल पार करने के 60 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक सक्रिय न रहने वाले फास्टैग से लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
इस पर एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा जारी परिपत्र संख्या **एनपीसीआई/2024-25/एनईटीसी/004ए**, दिनांक 28.01.2025 का फास्टैग ग्राहकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।एनपीसीआई ने यह परिपत्र वाहन के टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान फास्टैग की स्थिति पर अधिग्रहणकर्ता बैंक और जारी करने वाले बैंक के बीच किसी भी विवाद के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए जारी किया है। इस परिपत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फास्टैग से लेनदेन वाहन के टोल प्लाजा से गुजरने के उचित समय के भीतर हो, ताकि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
वर्तमान में, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा **आईसीडी 2.5 प्रोटोकॉल** पर कार्यरत हैं, जो वास्तविक समय में फास्टैग की स्थिति को अपडेट करता है। इसलिए, फास्टैग धारक टोल प्लाजा पार करने से पहले कभी भी अपने टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। हालांकि, कुछ राज्य उच्च पथों के टोल प्लाजा अभी भी **आईसीडी 2.4 प्रोटोकॉल** पर कार्य कर रहे हैं, जिन्हें टैग स्थिति के नियमित अपडेट की आवश्यकता होती है। जल्द ही, ऐसे सभी टोल प्लाजा को आईसीडी 2.5 प्रोटोकॉल में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है।
फास्टैग ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने फास्टैग वॉलेट को **ऑटो-रिचार्ज सेटिंग** में यूपीआई, करंट या बचत खाते से जोड़ें, ताकि मैन्युअल रिचार्ज की आवश्यकता समाप्त हो जाए। इसके अलावा, ग्राहक टोल पर पहुंचने से पहले कभी भी **यूपीआई, नेट बैंकिंग और अन्य भुगतान चैनलों** के माध्यम से अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं।इस स्पष्टीकरण से यह साफ होता है कि नए नियमों से फास्टैग धारकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और उनका टोल भुगतान प्रक्रिया सुगम बनी रहेगी।