सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कुसमेली में बिना वैध अनुमति के अवैध कॉलोनी विकसित करने के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार, अंबिका सूर्यवंशी पिता हनुमत सूर्यवंशी, रामस्वरूप उसरेठे पिता रामप्रसाद उसरेठे और कुसुम पति शिवनारायण चौरे (निवासी कुसमेली) ने मौजा कुसमेली स्थित खसरा नंबर 30/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1, 30/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1 एवं 31/1/1/1/1/ पर कुल 0.0710, 0.0930 और 0.0330 हेक्टेयर भूमि पर बिना विकास अनुमति के अवैध रूप से प्लॉटिंग कर कॉलोनी का निर्माण किया था।
मामले की जांच के दौरान नगर निगम को समाधानकारक जवाब नहीं मिलने के बाद नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने उक्त कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद, आज कुंडीपुरा थाने में तीनों कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।