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87 दिनों में न्याय: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल का सश्रम कारावास

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा ।जिले के दमुआ थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायालय ने त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी चिड्डा उर्फ संजोग मर्सकोले (उम्र 23 वर्ष) को दोषी करार दिया है। माननीय अपर सत्र न्यायालय, जुन्नारदेव ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 9(m)/10 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही, भारतीय दंड संहिता की धारा 137(2) के तहत भी 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपये का अर्थदंड** लगाया गया। इसके अलावा, पीड़िता को 10,000 रुपये प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश दिया गया।

### **घटना का संक्षिप्त विवरण** प्रकरण के अनुसार, 19 सितंबर 2024 को दोपहर करीब 3 बजे, जब पीड़िता (9 वर्ष) अपने घर के पास साइकिल चला रही थी, तभी आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अस्पताल के पास ले गया। उसने ककड़ी खिलाने और पैसे देने का लालच देकर नाबालिग को अपनी साइकिल पर बैठाया और नदी किनारे ले जाकर गलत नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। डर के कारण पीड़िता वहां से भागकर घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई। 20 सितंबर 2024 को पीड़िता के पिता ने दमुआ थाना, जिला छिंदवाड़ा में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

### **त्वरित न्याय और अभियोजन की भूमिका** विशेष लोक अभियोजक एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी गंगावती डहेरिया ने मामले में प्रभावी पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। माननीय न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 10,000 रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी दिया। यह फैसला महिला एवं बाल संरक्षण कानूनों की प्रभावशीलता को दर्शाता है और त्वरित न्याय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

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