Home CRIME सगी भांजी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सगी भांजी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

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सतपुड़ा एक्सप्रेस सौंसर (छिंदवाड़ा)। अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश सौंसर, जिला छिंदवाड़ा की अदालत ने सत्र प्रकरण क्रमांक 11/22 में फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी किशोर कोडापे (30), निवासी बेरडी वार्ड नं. 13, ढीमर मोहल्ला, थाना सौंसर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास और ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

### **घटना का विवरण** विशेष लोक अभियोजक अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि मृतिका रेणुका का आरोपी किशोर कोडापे सगा मामा था। रेणुका की पहली शादी किशोर ढोके से हुई थी, जिसके ससुराल में आरोपी किशोर कोडापे का आना-जाना था। एक दिन किशोर ढोके और लता ढोके ने रेणुका और आरोपी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद किशोर ढोके ने रेणुका को तलाक दे दिया। तलाक के 15 दिन बाद आरोपी किशोर कोडापे ने अपनी ही भांजी रेणुका से विवाह कर लिया। शादी के कुछ समय बाद से ही आरोपी का व्यवहार हिंसक हो गया। वह आए दिन रेणुका से झगड़ा करता, उसे मारता-पीटता और खर्चे व इलाज के पैसे नहीं देता था।

### **हत्या की वारदात और जांच** दिनांक 20 मई 2022 की रात करीब 11:00 बजे आरोपी किशोर कोडापे ने घर में मौजूद चूल्हे की ईंट से रेणुका के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की विवेचना एसडीओपी रोहित लखारे एवं निरीक्षक रघुनाथ खातरकर द्वारा की गई। पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

### **अदालत का फैसला** विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया। विशेष लोक अभियोजक अखिल कुमार कुशराम द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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