सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में वाहन मालिक अहबाब खान पिता मकलूब खान निवासी वार्ड नंबर 16 जुन्नारदेव तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार रेत खनिज का अवैध परिवहन करने और अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रावधान अनुसार अनावेदक वाहन मालिक अहबाब खान पिता मकलूब खान निवासी वार्ड नंबर 16 जुन्नारदेव तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 61250 रुपए अधिरोपित की गई है। साथ ही अवैध परिवहन में संलिप्त लाल रंग का महिन्द्रा कंपनी का ट्रेक्टर 295 डी आई माडल रजिस्ट्रेशन नंबर MP28 AC 2475 चैचिस नंबर RGJY04651 इंजन नंबर RGJY04651 में लाल रंग की बिना नंबर की ट्राली जिसमें NR लिखा है को खनिज सहित राजसात किया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जुन्नारदेव के प्रतिवेदन 14 जून 2024 में अनावेदक के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की अनुशंसा की गई है। थाना प्रभारी जुन्नारदेव द्वारा प्रतिवेदन 22 अप्रैल 2024 के माध्यम से अवगत कराया गया कि 20 मार्च 2024 को अंबेडकर चौक की ओर से चिखलमउ तिराहे की ओर एक लाल रंग का ट्रेक्टर ट्राली आते हुये दिखा, ट्रेक्टर का चालक पुलिस को देखकर ट्रेक्टर ट्राली को नगरपालिका कार्यालय के पास तामिया रोड पर छोड़कर भाग गया।
ट्रेक्टर ट्राली के पास जाकर देखने पर लाल रंग का महिन्द्रा कंपनी का ट्रेक्टर 295 डी आई मॉडल रजिस्ट्रेशन नंबर MP28 AC 2475 चैचिस नंबर RGJY04651 इंजन नंबर RGJY04651 में लाल रंग की बिना नंबर की ट्राली जिसमें NR लिखा है में उपर तक रेत भरी पाई गई । ट्रेक्टर मय ट्राली को मय रेत के थाना परिसर लाकर खड़ा कराया गया। वाहन मालिक अहबाब खान पिता मकलूब खान निवासी वार्ड नंबर 16 जुन्नारदेव तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा द्वारा घटना दिनांक के पूर्व से इस ट्रेक्टर ट्रॉली को प्रतीक संकत पिता अजय संकत निवासी वार्ड नंबर 12 जुन्नारदेव को किराये पर देना बताया गया।
इसमें खनि निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन एवं अवलोकन करने के उपरांत म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 19 के अनुसार अनावेदक वाहन मालिक अहबाब खान पिता मकलूब खान निवासी वार्ड नंबर 16 जुन्नारदेव तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा के लाल रंग का महिन्द्रा कंपनी का ट्रेक्टर 295 डी आई मॉडल रजिस्ट्रेशन नंबर MP28 AC 2475 चैचिस नंबर RGJY04651 इंजन नंबर RGJY04651 में लाल रंग की बिना नंबर की ट्राली जिसमें NR लिखा है द्वारा 3 घनमीटर रेत खनिज का अवैध परिवहन पाये जाने पर नियमानुसार 5625 रुपए की अर्थशास्ति, 25000 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, 1000 रुपए की प्रशमन राशि को मिलाकर कुल शास्ति मय प्रशमन शुल्क 31625 रूपये अधिरोपित करने के लिये प्रस्तावित किया गया।
लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण नियम के प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 30625 रुपए की दुगुना राशि 61250 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही नियम के अध्याय 5 नियम 19 (5) के प्रावधानों के अनुसार लाल रंग का महिन्द्रा कंपनी का ट्रेक्टर 295 डी आई मॉडल रजिस्ट्रेशन नंबर MP28 AC 2475 चैचिस नंबर RGJY04651 इंजन नंबर RGJY04651 में लाल रंग की बिना नंबर की ट्राली जिसमें NR लिखा है को शासन के हित में खनिज सहित राजसात करने के आदेश भी पारित किये गये हैं ।
उन्होंने खनि अधिकारी को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वाहन का पंजीयन निरस्त करने, शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने की अग्रिम कार्यवाही करने और आरोपित शास्ति की राशि की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी में कराये जाने के निर्देश दिये हैं । साथ ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम करने और अपील अवधि के बाद नियमानुसार नीलामी की जाकर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा किये जाने के आदेश भी पारित किये गये हैं ।