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गन्ना काटने के बका से किया था हमला,आरोपीयो को हुई 3-3 वर्ष की सजा और जुर्माना

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा।दिनांक 24 दिसंबर दिन मंगलवार को सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा सुशांत हुद्दार द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 65/2023 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सूजल साहू एवम शिवम साहू निवासी अनारवाडी, बारारीपुरा, थाना कोतवाली छिंदवाड़ा को , प्रार्थी शुभम कोल्हे पिता रमेश कोल्हे उम्र 22 वर्ष निवासी सोनपुर मल्टी छिंदवाड़ा को गन्ना काटने के बका से मार कर हाथ में चोट पहुंचाने तथा धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए 3—3 वर्ष के कारावास और 11 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27/8/23 को करीब रात साढ़े नौ बजे पीड़ित शुभम उर्फ आतिश अपने दोस्त दीपेश साहू के साथ आरोपीगण शिवम और सुजल की गन्ने की दुकान पर गन्ने का रस पीने गए , तो सूजाल साहू द्वारा प्रार्थी शुभम को कहा गया कि पैसे हैं या नहीं, तब प्रार्थी द्वारा कहा गया कि कैसी बात कर रहे हो रस पिएं तो पैसे तो देंगे ही , इतने में आरोपीगण शुभम को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। प्रार्थी द्वारा गाली देने से मना करने पर आरोपी शिवम ने प्रार्थी से हाथ थप्पड़ से मारपीट की गई तथा सुजल द्वारा गन्ने काटने के बका से शुभम को मारा जिससे शुभम के हाथ के पंजे में चोट लग कर खून निकलने लगा।प्रार्थी के दोस्त दीपेश और रवि उसे जिला अस्पताल इलाज के लिए ले गए ,जहां से प्रार्थी को मेडिकल कॉलेज नागपुर रिफर कर दिया गया। जिसकी शिकायत प्रार्थी शुभम के पिता रमेश कोल्हे ने थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई।

थाना पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 571/2023 धारा 294,323,324,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर ,आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया, विवेचना के दौरान चोट गंभीर पाने पर धारा 326 भादवि बढ़ाई गई।विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों के कथन दर्ज किए गए तथा विचारण पश्चात आरोपीगण को दोषी पाते हुए उन्हें तीन तीन साल का कारावास एवम अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय छिंदवाड़ा सुशांत हुद्दार द्वारा पारित किया गया।राज्य की ओर से लोक अभियोजक अजय पालीवाल द्वारा पैरवी की गई।

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